भोपाल.अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्या यालय में पीडिता की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से हाथ पकडकर छेडछाड के आरोपी मो.इकबाल उर्फ मो. इरफान पिता मो. अनवर उम्र 23 साल नि. भीमनगर जहॉंगीराबाद भोपाल को धारा 354 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के जुर्माने
भोपाल. जिले के न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्रीमती ज्योति राठौर के न्यानयालय में आरोपी विजय इंगले उर्फ बडा भैयू उम्र 18 साल नि. झुग्गी गणेश नगर बागसेवनिया भोपाल एवं आरोपी राहुल सालवे द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तु्त किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया हैए उसने कोई अपराध कारित नहीं
शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी घनश्याम पिता स्व.बंशीलाल माली उम्र 47 वर्ष निवासी नान्याखेडी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया। सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 26/09/2020 को फरियादी अशोक परमार पटवारी ने इस संबंध में एक लेखी आवेदन पत्र थाना शुजालपुर मंडी में दिया कि, वह हल्का
शाजापुर. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी जरीना बी पति शेख हकीम उम्र 45 वर्ष निवासी नरोला का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि,
शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर श्रीमती शर्मिला बिलवार द्वारा आरोपी प्रकाश पिता देवीलाल निवासी ग्राम नारायणगढ थाना सुनेरा जिला शाजापुर का जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया। शैलेन्द्र जीनवाल एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 05/09/2020 को रात करीब 09:30 बजे पीडिता अपने घर में अकेली थी, उसका पति काम से गांव में गया हुआ था।
शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपीगण 1-नरसिंह पिता गोरेलाल केवट उम्र 29 वर्ष निवासी राणोगंज 2- दिलीप पिता ग्यारसीराम केवट उम्र 30 वर्ष निवासी राजकनपुरा 3- जितेन्द्र पिता महेश बंजारा उम्र 20 वर्ष निवासी अयोध्या बस्ती, शुजालपुर मण्डी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया। सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि,
शाजापुर. जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर धीरज कुमार द्वारा आरोपी भारत पिता रामखिलावन पटेल उम्र 44 वर्ष निवासी बरखेडा पठानी मकान नं 173 नजीराबाद जिला भोपाल का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित अजय प्रताप सिंह बुंदेला ए.डी.पी.ओ. शुजालपुर के
सागर. करीब दो वर्ष पूर्व चने की अमानक खरीदी करने के आरोपी बहादुर पिता भैयाराम की जमानत न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती वंदना त्रिपाठी, रहली जिला सागर के न्यायालय ने खारिज करते हुए जेल पहुंचा दिया है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी
सागर. न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती वंदना त्रिपाठी, रहली जिला सागर के न्यायालय ने लाठी डंडे से मारपीट करने वाले आरोपीगण महेश पिता भरत कुर्मी उम्र 28 साल एवं सोमेश पिता पवन कुर्मी उम्र 19 साल, निवासी रजवॉश थाना रहली जिला सागरका जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम
भोपाल. जिले के न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल लालता सिंह के न्यायालय में आरोपीगण रीतेश हाडा उर्फ रिंकू एवं अशोक हाडा ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपीगण के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी श्रीमती
सागर. न्यायालय श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि विशेष न्यायाधीश/नवम अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आरोपीगण मीरा तिवारी एवं मिथिलेश दुवे का अग्रिम जमानत का आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा
भोपाल. विशेष न्याययालय भोपाल श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय द्वारा नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के आरोपी सूफियान उर्फ भैया उर्फ कबूतर, शाहरूख, फैजल उर्फ फैसल, अल्तोफ, अरूण यादव उर्फ गांगूली को जीवन पर्यन्तय आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड एवं महिला आरोपी प्रियंका चौहान, अंकित महेश्वारी, प्रकाश कजौरिया को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से
सागर.न्यायालय संतोष तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मारने एवं मोटरसाइकिल सवार 02 व्यक्तियो को कुचलने वाले सफेद रंग का भारत गैस टैंकर जिसका नंबर यूपी 17 टी 9358 का सुपुर्दगी आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी जीवन उर्फ बुल्ला पिता सोमाजी निवासी ग्राम हापाखेड़ा थाना सुंदरसी जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, फरियादी नासिर उसके रिश्तेदार इस्माइल का न्यू हॉलैंड कंपनी का ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 37 ए 3779 काश्तकारी कार्य
सागर. न्यायालय रविन्द्र कुमार धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी अंकित नामदेव निवासी देवरी जिला जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी मनोज नायक, देवरी ने शासन का
सागर. न्यायालय संतोष तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी राधेलाल पिता प्यारेलाल राय निवासी ग्राम किरौन तहसील बीना जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी सुनील कुमार बरूआ,
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपीगण 1- भंवरलाल पिता गोविंदराम प्रजापति 2- राधाबाई पति भंवरलाल प्रजापति निवासीगण कमालपुर का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपीगण मोहम्मद शकील पिता मोहम्मद इलियास व मोहम्मद अकील पिता मोहम्मद इलियास निवासीगण 47/1 मौलाना आजाद मार्ग जान्सापुरा थाना जीवाजी गंज उज्जैन मध्य प्रदेश का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 4/7/20 को फरियादी सुबह 5:00
सागर. न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी संजना मालवीय रहली जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी मनीराम पिता लखन अहिरवार उम्र 31 वर्ष निवासी बलेह थाना रहली जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी आशीष
सागर. न्यायालय शरद जोशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण शाकिर खान पिता अली हुसैन खान उम्र 32साल निवासी लक्ष्मीपुरा थाना भालपुरा जिला टॉक राजस्थान एवं शाजिद खॉ पिता बहादुर खॉ निवासी इस्लाम नगर थाना भालपुरा जिला टॉंक का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम