सागर. न्यायालय सुश्री अंकिता श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बण्डा जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण सोना जैन, आलोक जैन, चम्पाबाई जैन सभी निवासी ग्राम दलपतपुर बण्डा जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी
सागर. न्यायालय शरद जोशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण रूप सींग पिता पुनु सौंर उम्र 40 साल एवं श्रीमती गेंदा रानी पति रूप सींग सौंर उम्र 38 साल निवासी खडे़रा बेलखादर थाना बहेरिया जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत
शाजापुर. जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि , न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी भूपेन्द्र पिता गोपालसिंह राठौड उम्र 38 वर्ष निवासी निलकंठेश्वर कालोनी शुजालपुर मण्डी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया । संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 24/09/2020 को फरियादी सिस्टर मेबल शाम 05 बजे चर्च
शाजापुर. जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी आबिद अली पिता हाजी मुस्तर अली उम्र 39 निवासी शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए
भोपाल. जिले के विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट कपिल सोनी के न्यायालय में आरोपीगण आबिद अली एवं आरोपी इंद्रेश कुमार द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी देवेन्द्र यादव ने जमानत का
भोपाल.विशेष न्यायालय एन.डी.पी.एस. मुकेश कुमार के न्यायालय में आरोपी नीरज विश्वकर्मा, बृजेश जैन भोपाल के द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए उपसंचालक के.के. सक्सेना, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विक्रम सिंह एवं
शाजापुर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी कृष्णा उर्फ कन्हैयालाल पिता प्रेमनारायण मेवाडा उम्र 22 वर्ष निवासी मिर्जीपुरखेडा थाना सलसलाई जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। देवेन्द्र कुमार मीना डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 08.02.2019 को रात्री करीबन 09 बजे पीडिता
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी राधेश्याम पिता बदनसिंह निवासी ग्राम कडरिया का पुरा पोस्ट गोहरा तहसील मेहगांव जिला भिंड का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आवेदिका सजनबाई ने एक शिकायती आवेदन पत्र दिया था जिस पर से जांच उपरांत थाना लालघाटी द्वारा
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी प्रकाश पिता देवीलाल निवासी ग्राम नारायणगढ थाना सुनेरा जिला शाजापुर का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 05/09/2020 को रात करीब 09:30 बजे पीडिता अपने घर में अकेली थी, उसका पति काम से गांव में
शाजापुर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश जिला शाजापुर द्वारा आरोपी देवीसिंह उर्फ देवसिंह पिता हेमराज कंजर निवासी ग्राम पम्पापुर थाना सलसलाई जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, मुखबिर की सूचना पर पुलिस थाना सुनेरा द्वारा कार्यवाही करते हुए शासकीय हाईस्कूल निपानिया डाबी के सामने रोड
शाजापुर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी सचिन पिता लक्ष्मीनारायण धाकड निवासी ग्राम सुनेरा जिला शाजापुर को जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया। देवेन्द्र कुमार मीना डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरोपी ने पीडिता को अपने घर बुलाकर बहला फुसलाकर उसके साथ गलत
शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपीगण 1- शेख मुकीम पिता शेख हकीम उम्र 22 वर्ष 2- जरीना बी पति शेख हकीम उम्र 45 वर्ष निवासीगण नरोला का जेल वारंट बनाकर जेल भेजा । सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 08/09/2020 को सायं 05:10 बजे मृतिका राशिदा बी को जली हुई
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर अमित रंजन समाधिया द्वारा जितेन्द्र पिता रामप्रसाद केवट उम्र 35 वर्ष निवासी राणोगंज थाना शुजालपुर मंडी का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । सहा.जिला
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी प्रकाश पिता देवीलाल निवासी ग्राम नारायणगढ थाना सुनेरा जिला शाजापुर का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 05/09/2020 को रात करीब 09:30 बजे पीडिता अपने घर में अकेली थी, उसका पति काम से गांव में
सागर. न्यायालय अनिल चौहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी रामशंकर पिता श्यामलाल कुशवाहा उम्र 42 साल निवासी ग्राम बुखारा थाना बीना जिला सागर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपयें के अर्थदण्ड एवं धारा 436 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित
सागर. न्यायालय रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीश देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी सीताराम उर्फ छोटू पिता लखन लोधी का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पांडे, देवरी ने शासन का पक्ष रखा।
सागर. न्यायालय अनिल चौहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी रामशंकर पिता श्यामलाल कुशवाहा उम्र 42 साल निवासी ग्राम बुखारा थाना बीना जिला सागर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपयें के अर्थदण्ड एवं धारा 436 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित
सागर. न्यायालय नीलेन्द्र कुमार तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण जुम्मन खां, अनीष खां, इसराइल खां, निशार बी सभी निवासी ग्राम सिरचौपी थाना भानगढ़ जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0
सागर. न्यायालय रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीश देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी कमलेश कोरी निवासी जवाहर वार्ड देवरी का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पांडे, देवरी ने शासन का पक्ष रखा।
सागर. न्यायालय अभिलाष जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी करन सिंह राजाराम परमार उम्र 32 साल शास्त्रीय वार्ड, बीना जिला सागर को शराब पीकर मोटरसाइकिल चलाने, वाहन बीमा एवं मौके पर दस्तावेज ना होने पर 12500 रूप्ये के अर्थदंड या 15 दिवस का कारावास से दंडित करने का आदेश