सागर. न्यायालय अभिलाष जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण डब्बू सेन एवं अंकित राय निवासी बीना जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुन्दर गुप्ता, बीना ने
सागर. न्यायालय नीलू संजीव श्रृंगीऋषि विशेष न्यायाधीश/नवम अपर सत्र न्यायाधीष पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आरोपी लखन सेन उर्फ छोटू पिता कालूराम सेन उम्र 22 साल निवासी संजय कालोनी बंडा जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर
सागर. न्यायालय राकेश कुमार ठाकुर अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी हुकुम यादव पिता गोविंद यादव उम्र 32 साल निवासी ग्राम देहचुवा थाना केसली जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन
शाजापुर. जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी शुभम पिता रमेश चन्द्र सोलंकी निवासी 156 ब्रह्म्कुमारी आश्रम के पास विजयनगर शाजापुर का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत
सागर. न्यायालय आरती ए. शुक्ला तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश खुरई, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी गब्बू उर्फ सुरेन्द्र पिता कुंअर सिंह ठाकुर उम्र 30 साल निवासी ग्राम बछउ थाना खुरई जिला सागर को अंतर्गत धारा 307 भादवि में दोषी पाते हुए 07 साल का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
भोपाल. विशेष न्यायालय एन.डी.पी.एस. मुकेश कुमार के न्यायालय में आरोपी शरीफ उर्फ बच्चा भोपाल के द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए उपसंचालक के.के. सक्सेना, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विक्रम सिंह एवं
भोपाल. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्रीमती स्नेहा सिंह के न्यायालय में थाना तलैया द्वारा अपनी बच्ची को तालाब में फेंककर हत्या करने वाली आरोपी मॉं सोनम चौरसिया उम्र 23 साल नि. रेलवे कालोनी औबेदुल्लागंज एवं उसके प्रेमी शिवम कुशवाह उम्र 22 साल नि. रायसेन को पेश कर न्यायिक अभिरक्षा की मांग की। शासन की
सागर. न्यायालय रवि कुमार वौरासी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी मनोज मेहरा उम्र 22 साल पिता समन्दर सिंह मेहरा निवासी ग्राम हिरनखेडी, थाना बैरसिया जिला भोपाल का जमानत आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0
सागर. न्यायालय नीलेन्द्र कुमार तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण साहब खॉ, बाबू खॉ, दिलदार खॉ एवं राजे खॉ का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय, बीना
शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर श्रीमती शर्मिला बिलवार द्वारा आरोपीगण 1. सुनील जाट नि. पनवाड़ी सुनेरा, शाजापुर 2. सुदामा विश्वकर्मा नि. पनवाड़ी सुनेरा, शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। शैलेंद्र जीनवाल, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, फरियादिया ने पुलिस थाना सुनेरा पर रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 17.09.2020 को वह अपने बच्चे का इलाज करवाने के
भोपाल. विशेष न्यायालय एन.डी.पी.एस. मुकेश कुमार के न्यायालय में आरोपी हुकुम कुचबंदिया व सुमित कुचबंदिया भोपाल के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए उपसंचालक के.के. सक्सेना, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी
भोपाल.अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय में आरोपी अंकित मालवीय पिता दिनेश मालवीय उम्र 24 साल नि. सेमरा भोपाल द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक टी.पी. गौतम, श्रीमती मनीषा पटेल, एवं श्रीमती रचना
बिलासपुर. उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ एवं उनके अधीनस्थ अन्य न्यायालय, महाधिवक्ता कार्यालय, रेक प्वाईन्ट पर लोडिंग-अनलोडिंग कार्य, निजी सुरक्षा एजेंसियां/सुरक्षाकर्मी कार्य, प्रवेश हेतु इंजीनियरिंग काॅलेज/विश्वविद्यालय, विभिन्न परीक्षा केन्द्र, अस्पताल एवं शासकीय खाद्यान्न संग्रहण से संबंधित परिवहन/लोडिंग-अनलोडिंग संबंधी कार्य भी कन्टेनमेंट जोन के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। दूध पार्लर व दूध वितरण तथा न्यूज पेपर हाॅकर द्वारा
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपीगण 1-अर्जुन उर्फ गोलू पिता फूलसिंह मालवीय उम्र 23 वर्ष निवासी पटाडिया नजदी थाना पीपलरवॉ जिला देवास 2- बाबुलाल पिता देवीलाल मालवीय उम्र 52 वर्ष निवासी वार्ड न. 14 गुरू नानक मार्ग सोनकच्छ जिला देवास का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी महेश कुमार माली, शाजापुर द्वारा आरोपी प्रभुलाल पिता बापूलाल नि. ग्राम जालोदा जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। श्रीमती ममता पाराशर एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरोपी के विरूद्ध जारी कुर्की वारंट के पालन में दिनांक 22.08.2018 को ट्रेक्टर एम.पी.42.ए.ए. 1739 को जप्त कर आरोपी को सुपुर्दगी में दिया गया
शाजापुर. जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपीगण मनीष पिता भॅवरलाल प्रजापति उम्र 27 वर्ष, भॅवरलाल पिता गोविंदराम उम्र 49 वर्ष, राधाबाई पति भॅवरलाल उम्र 45 वर्ष, निवासीगण कमालपुर का जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया । संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार थाना कालापीपल
शाजापुर. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी लाड़सिंह पिता दीपसिंह निवासी ग्राम लड़ावद थाना कोतवाली शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 4 सितंबर 2020 को थाना सुनेरा के उप निरीक्षक आर सी यादव ने मुखबिर सूचना पर कार्यवाही
सागर. न्यायालय नीलेन्द्र कुमार तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी छोटेराजा पिता करन सिंह लोधी निवासी थाना भानगढ़ जिला सागर का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी
भोपाल. जिले के न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय में आरोपी परका उर्फ प्रकाश पिता बद्री प्रसाद साठिया उम्र 37 साल नि. म.नं. 42 इस्लामी गेट के पास शाहजहांनाबाद भोपाल द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया । शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक टी.पी. गौतम, श्रीमती मनीषा पटेल, एवं
भोपाल. जिले के न्यायालय श्रीमती प्रेमलता बोराना के न्यायालय में आरोपी हबीब पिता अजीज, आयु 39 वर्ष पता. दशमेश नगर अशोका गार्डन, अंकित अहिरवार उर्फ केतन पिता रमेश अहिरवार नि. लक्ष्मी गल्ला मंडी जहांगीराबाद, आयुष पियाणी उर्फ छोटू पिता अनिल पियाणी नि. भानपुर, संदीप शाक्य पिता रामलाल शाक्य नि. झुग्गी प्रेमनगर छोला भोपाल को थाना