भोपाल. जिले के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी निशीथ खरे के न्यायालय में चिटफण्ड कंपनी खोलकर आमजनो से पैसा निवेश कराकर धोकाधडी करने वाले आरोपी वचन सिंह ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और निर्दोष होने की बात कही है। अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्या शुक्ला ने बताया कि आरोपी द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रकरण की
भोपाल. जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हीरालाल अलावा के न्यायालय में घर का ताला तोडकर चोरी करने वाले आरोपी राहुल वाल्मीकि पिता राजू वाल्मीकि उम्र 28 साल न. बागमुगलिया राजू मुख्खर के मकान के पास बागमुगलिया भोपाल द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया जा रहा है। अभियेाजन
भोपाल. जिला भोपाल के न्यायालय प्रथम श्रेणी हर्षवर्द्धन रावत के न्यायालय में त्रिजल आयरन एण्ड स्टील कंपनी के गोडाउन में चोरी करने वाले आरोपियों रितेश बाइरूकर व अन्य द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी श्रीमती समीक्षा गुप्ता द्वारा आरोप की गंभीरता को देखते हुए उक्त जमानत का विरोध किया गया। माननीय
सागर. न्यायालय पंकज यादव चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने आरोपी सुरेन्द्र उर्फ सोनू घोषी पिता भगत सिंह, उम्र 41 वर्ष निवासी रविशंकर वार्ड थाना मोतीनगर जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से जिला लोक अभियोजक
सागर. न्यायालय- श्रीमती वंदना त्रिपाठी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रहली जिला सागर के न्यायालय ने दुकान से ताला तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी देवेन्द्र पटैल पिता गुलाब पटैल उम्र 24 वर्ष निवासी घाटमपुर थाना रहली, जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन
भोपाल. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल लालता सिंह के न्यायालय में चाकू से मारपीट कर घायल करने एवं जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपीगण अब्दुल समद, आमिर खान, मुबारिक खान एवं फखरूद्दीन खान द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अभियोजन अधिकारी श्रीमती रचना चिढार के द्वारा उक्त जमानत का विरोध किया गया
भोपाल. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय में पीडिता को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाला आरोपी राकेश बैरागी पिता सुंदर सिंह बैरागी उम्र 19 साल नि. कोकता 4 नंबर ट्रांसपोर्ट नगर, थाना बिलखिरिया भोपाल का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। उक्त जमानत आवेदन का विरोध विशेष लोक अभियोजक
सागर. न्यायालय अभिलाष जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने महिला से घर में घुसकर डंडे से मारपीट करने वाले आरोपी नरेंद्र कुशवाहा निवासी ग्राम बुखारा थाना बीना जिला सागर का जमानत आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की
सागर. न्यायालय- श्रीमती वंदना त्रिपाठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रहली जिला सागर के न्यायालय ने महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपीगण हल्लेभाई पिता प्यारेलाल गौड़, सतीश पिता बाबूलाल गौड़ एवं जगमोहन पिता मुंशीलाल चढ़ार निवासी पिपरगौर रहली जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत
सागर. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर के न्यायालय ने क्योस्क सेंटर से ताला तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी अजय सोनी पिता राजेन्द्र सोनी निवासी थाना मोतीनगर, जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी
भोपाल. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल श्रीमती वंदना जैन के न्यायालय में पीडिता को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर बलात्कार करने वाला आरोपी नवेद उर्फ सईद द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त जमानत आवेदन का विरोध विशेष लोक अभियोजक श्रीमती अनिता सिंह, श्रीमती सीमा अहिरवार के द्वारा किया गया कि उक्त अपराध
भोपाल. जिले में न्यायालय प्रथम श्रेणी अजय प्रताव सिंह यादव के न्यायालय में नकदजनी करने वाले पारदी गिरोह के आरेापी निरंजना परमार, राहुल सोनी, निरकालिश पवार, राजेश परमार, राजा अनवर सिंह, लहरिया बाई को न्यायालय के समक्ष क्राईम ब्रांच द्वारा वी.सी. के माध्यम से प्रस्तुत किया गया और दिनांक 22.09.2020 तक की न्यायिक अभिरक्षा की
भोपाल. न्यायालय प्रथम श्रेणी श्रीमान हीरालाल अलावा के न्यायालय में गाली-गलोज एवं अडीबाजी करने वाले आरोपी नावेद खान पिता निसार खान ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया । उपस्थित सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती हेमलता कुशवाह द्वारा आरोप की गंभीरता को देखते हुए उक्त जमानत का विरोध किया ।माननीय न्यायालय द्वारा उक्त जमानत आवेदन को निरस्त
भोपाल. जिला भोपाल के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. महजबीन खान के न्यायालय में अशोका गार्डन इलाके में फरियादिया के घर में रात्रि में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करने वाले आरोपी जुबेर अहमद द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि वह निर्दोष है राज्य की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्रीमती वंदना परते
भोपाल. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय में कटारा हिल्स भोपाल में पीडिता को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर बलात्कार करने वाला आरोपी जय वतनानी पिता अशोक वतनानी उम्र 19 साल नि. लहारपुर थाना कटारा हिल्स भोपाल का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। उक्त जमानत आवेदन का विरोध विशेष लोक
भोपाल. जिला एवं सत्र न्यायालय में न्यायालय निशीथ खरे, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , भोपाल के न्यायालय में अवैध रूप से खुली गंदी दारू बेचने वाले अरोपी को पुलिस द्वारा पेश किया गया। जहां आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि वह निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, पुलिस द्वारा उसे झूठा
भोपाल. जिला भोपाल के न्यायालय प्रथम श्रेणी हर्षवर्द्धन रावत के न्यायालय में नुकीले हथियार से मारपीट करने वाले आरोपी शेख इमरान एवं शेख ताहिर द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें आरोपी द्वारा उसे झूठे फसाये जाने की बात कही। अभियेाजन अधिकारी श्रीमती समीक्षा गुप्ता द्वारा बताया गया कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध धारा
भोपाल.अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बैरसिया श्रीमती तृप्ति शर्मा के न्यायालय में आरोपी कल्लू उर्फ कल्ला शाह उर्फ साईं बाबा उम्र करीबन 50 वर्ष नि. ग्राम उंदरई थाना गुनगा जिला भोपाल ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक आशीष तिवारी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया कि अपराध
भोपाल. अपर सत्र न्यायाधीश पंकज चतुर्वेदी जिला उज्जैन के न्यायालय में अभियुक्ता निलिमा द्वारा द्वितीय जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। म0प्र0 राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्रीमती सुधाविजयसिंह भदौरिया लोक अभियोजन भोपाल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम पैरवी की गई । न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्ता निलिमा पति
भोपाल.पंचम अपर सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह कुशवाह जिला उज्जैन के न्यायालय में अभियुक्ता रश्मि द्वारा जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। म0प्र0 राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्रीमती सुधाविजयसिंह भदौरिया राज्य समन्वयक वन एवं वन्यप्राणी, लोक अभियोजन भोपाल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से पैरवी की गई । न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कोसे