सागर. न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने न्यायालय में मिथ्या कथन देने के आरोप में अभियुक्त श्रीमति उमारानी पत्नि जगमोहन कुर्मी उम्र 45 वर्ष तथा जगमोहन पिता कुंवरमन कुर्मी उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम अनंतपुरा तहसील रहली जिला सागर को दोषी पाते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 के अंतर्गत 1-1 वर्ष
सागर. न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने नाम बदलकर प्रतिरूपण करने वाले अभियुक्त हरिप्रसाद पिता लक्ष्मीप्रसाद मौर्य आयु 35 वर्ष निवासी आनंद नगर थाना पदमाकर नगर को दोषी पाते हुए धारा 201, 205, 419 भादवि में 2-2 वर्ष के कठोर कारावास और 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित करने का आदेश दिया। राज्य
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी अरूण सिंह अलावा राजपुर द्वारा आरोपी द्वारा लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने के आरोप मे आरोपी कालिया उर्फ कालुसिंग पिता काशीराम निवासी सिदडी थाना निवाली, जिला बडवानी को धारा 304, 304ए भादवि मे भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी खुमसिंग चौहान सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजपुर द्वारा
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सुश्री रश्मि मण्डलोई बड़वानी द्वारा अपने आदेश में आरोपी द्वारा गुमटी में रखे सामान की चोरी के आरोप में आरोपीगण कृष्णा पिता कैलाश एवं सुनिल पिता छगन निवासीगण सेगांव को धारा 457, 380 भादवि में भेजा जेल। मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा बताया गया
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी रश्मि मण्डलोई बड़वानी द्वारा गुमटी मे रखे हेलमेट, चश्मे और बेल्ट चोरी करने के आरोप में आरोपीगण कृष्णा पिता कैलाश एवं सुनिल पिता छगन निवासी सेगांव को धारा 461 भादवि में भेजा जेल। मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा बताया गया कि- घटना दिनांक 30.11.2020
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ बड़वानी द्वारा आरोपीगण दिनेश पिता बाबुलाल उम्र 22 वर्ष निवासी पलसुद, शाहरूख पिता रउफ मंसुरी उम्र 25 वर्ष दोनों निवासी पलसुद को धारा 4, 6, 9 मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 एवं धारा 11(घ) पशु क्रुरता निवारण अधिनियम में न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।