बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेतट प्रथम श्रेणी अंजड अमूल मण्डरलोई द्वारा अपने आदेश में ठीकरी थानांतर्गत लगभग 12 वर्ष पूर्व हुई सड़क दुर्घटना के मामले में फरार आरोपी श्रीराम पांडे पिता राम खिलावन पांडे निवासी शास्त्री नगर भिंड की जमानत आवेदन निरस्त करते हुए केंद्रीय जैल बड़वानी भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी अकरम मंसूरी