सागर. न्यायालय पंकज यादव चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय द्वारा आरोपी आषीष सिंह पिता सुरेन्द्र कुमार जाट उम्र 30 वर्ष निवासी शांति विहार कॉलोनी थाना मकरोनिया जिला सागर को दोषी पाते हुए धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 10000 रूपए के अर्थदण्ड, धारा 201 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व
सागर. न्यायालय पंकज यादव, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने लोहे के पाइप एवं डंडे से मारपीट करने वाले आरोपीगण बलीराम पिता धनीराम यादव उम्र 30 साल एवं देशराज पिता धनीराम यादव उम्र 25 साल, दोनो निवासी कृष्णानगर थाना मकरोनिया जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो
सागर. न्यायालय पंकज यादव चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने आरोपी सुरेन्द्र उर्फ सोनू घोषी पिता भगत सिंह, उम्र 41 वर्ष निवासी रविशंकर वार्ड थाना मोतीनगर जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से जिला लोक अभियोजक