सागर. 20 साल पुराने प्रकरण में न्यायालय हेमन्त सविता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बण्डा जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी सीताराम पिता रामदयाल पटैल उम्र 48 साल को धारा 323, 324, 325, 34 भादवि  में दोषसिद्ध पाते हुए 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेष शासन