अब नहीं बेच सकेंगे श्वान या पक्षी बिना अनुमति के,अपंजीकृत पेटशाॅप के विरूद्ध होगी कार्यवाही :  शहर में संचालित डाॅग ब्रीडिंग सेंटर व पेट शाॅप का संचालन राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड में पंजीयन उपरांत ही किया जा सकेगा। अपंजीकृत संस्थाओं के विरूद्ध पशु कू्ररता निवारण अधिनियम 1960 के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी। सचिव,