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नाबालिग बालिका से दुष्‍कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास

टीकमगढ़. उक्‍त विशेष सत्र प्रकरण क्र० 163/2017 में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती नर्मदांजलि दुबे विशेष लोक अभियोजक पॉक्‍सो एक्‍ट द्वारा की गई। मामले की जानकारी देते हुए मीडिया सेल प्रभारी श्री एन.पी. पटेल ने बताया कि पीडि़ता के पिता ने थाना कुड़ीला में इस आशय का लिखित आवेदन दिया कि दिनांक 29.09.2017 को

नाबालिग से शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, आरोपी को भेजा जेल

निवाड़ी. शासन की ओर से मामले में पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट निवाड़ी पंकज द्विवेदी ने बताया कि पीडिता के पिता ने अपनी बेटी के गुम हो जाने की रिपोर्ट थाना निवाड़ी में दिनांक 06.03.21 को लिखायी थी जब पीडिता को पुलिस ने दस्तयाब किया तो

चिटफण्ड के आरोपी की जमानत खारिज

निवाड़ी. शासन की ओर से मामले में पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक निवाड़ी पंकज द्विवेदी ने बताया कि जिला निवाडी के निवासियों द्वारा कलेक्टर एवं एसपी को सनसाईन इन्फ्रा विल्ट लिमिटेड राय प्लेस कम्पेक्स लिमिटेड दिल्ली एवं उसके एजेन्ट द्वारा धोखाधडी कर रूपये दुगुना करने का आश्वासन देकर

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले के सहयोगी आरोपी को भेजा जेल

निवाड़ी. शासन की ओर से मामले में पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट निवाड़ी पंकज द्विवेदी ने बताया कि पीडिता के पिता ने थाना पृथ्वीपुर में रिपोर्ट लिखायी थी कि दिनांक 01.06.21 को सुबह के समय उसकी 16 वर्ष की बेटी जब वह कोचिंग पढ़ने गयी थी

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों को भेजा जेल

निवाड़ी/टीकमगढ़. शासन की ओर से मामले में पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट निवाड़ी पंकज द्विवेदी ने बताया कि अभियुक्त बृजेश पटवारी नाबालिग बालिका को अपनी कार में बैठाकर उसको घर छोड़ने के लिये ले गया था और रास्ते में पीडिता के साथ अश्लील हरकतें करता रहा
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