भोपाल. जिला भोपाल के अठारवें विशेष सत्र न्यायालय पॉक्सोो एक्टि भोपाल के न्यायालय ने आरोपी बापूराव सोनो डेढ वर्ष की नाबालिग बालिका से गलत काम करने के आरोप में दोषी पाते हुए पॉक्सोे एक्ट में धारा 376 (कख) आईपीसी में शेष प्राकृत जीवनकाल तक आजीवन कारावास धारा 5एम6 पॉक्सो में दोहरा शेष प्राकृत जीवनकाल तक
भोपाल. जिला भोपाल के अठारवें विशेष सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट भोपाल के न्यायालय ने आरोपी नीलेश राजपूत को नाबालिग बालिका का अपहरण करने के आरोप में दोषी पाते हुए धारा 363 भादवि में 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं 8,000 रू के अर्थदंड एवं जुर्माना न देने की स्थिति में 4 माह के अतिरिक्ते कारावास से
सागर. न्यायालय प्रमोद कुमार विषेष न्यायाधीष (पॉक्सो) एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीष, रहली जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी लाखन पिता नन्हेसिंह राजपूत उम्र 45 साल निवासी चौकी बलेह थाना रहली, जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी
सागर.न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय नें आरोपी धर्मेंद्र अहिरवार निवासी दमोह, जिला सागर म.प्र. को जेल भेजा। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने थाना मे इस आषय की रिपोर्ट लेख
भोपाल. विशेष न्यायालय पॉक्सो भोपाल के द्वारा 15 वर्षीय नाबालिग को बहला.फुसलाकर ले जाने और बलात्कार करने वाले आरोपी अनस खान एवं उसके मामू अजीम दुर्रानी को धारा 376 (2) भादवि में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 313 भादवि में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अनस को धारा 366ए में 7 वर्ष एवं