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युवतियों का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपीगण की जमानत याचिका खारिज

बड़वानी. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय उदयसिंह मरावी सा. सेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपीगण सुनील उर्फ सुमीत पिता हेदर पॉंवरा उम्र 26 वर्ष निवासी देवारी चौपड़ा जलगांव महाराष्ट्र एवं राहुल को धारा 366, 376, 342, भादवि एवं 3/181 मोटर वाहन अधिनियम के तहत जमानत निरस्त की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान

चिटफण्ड कंपनी की एजेंट की जमानत याचिका निरस्त

बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उदयसिंह मरावी सेंधवा द्वारा अपने आदेश मे धारा 420, 406, 120बी, 34 भादवि, 4/76/79 चिटफण्ड अधिनियम 1982 एवं 6 (1) म.प्र. निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 केे तहत आरोपी गौरव गोस्वामी थाना वरला जिला बड़वानी की जमानत याचिका निरस्त। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया की
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