बड़वानी. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा श्रीमान विजयसिंह कावछा साहब द्वारा आरोपी कमल पिता भागचंद जमरे उम्र 25 वर्ष निवासी गोई को धारा 376(1), 376(2)एफ 384, 450, 292, 354ग भादवि, एवं 3/4,11,12,13,14 पाक्सो एवं 67बी आई टी एक्ट में जमानत निरस्त की गयी। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी संजयपाल मोरे द्वारा
सागर. न्यायालय प्रमोद कुमार विषेष न्यायाधीष (पॉक्सो) एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीष, रहली जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी लाखन पिता नन्हेसिंह राजपूत उम्र 45 साल निवासी चौकी बलेह थाना रहली, जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी
सागर. न्यायालय हेमंत कुमार अग्रवाल प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बीना के न्यायालय ने आरोपी नारायण सिंह वघेल, ब्रजेश उर्फ भोला एवं अरविन्द्र लोधी जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुन्दर गुप्ता ने पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस
शाजापुर. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी लाड़सिंह पिता दीपसिंह निवासी ग्राम लड़ावद थाना कोतवाली शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 4 सितंबर 2020 को थाना सुनेरा के उप निरीक्षक आर सी यादव ने मुखबिर सूचना पर कार्यवाही
भोपाल. जिले के न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री राकेश शर्मा के न्यायालय में आरोपिया अनिता बाथम रैयकवार द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है, शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक अमित राय ने बताया कि आरोपिया अनिता बाथम रैयकवार ने कार्यालय आयुक्त अनुसूचित