March 28, 2021
धारदार हथियार से पत्नि की नाक काटने वाले आरोपी को हुआ 4 साल का कारावास

बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायधीश बड़वानी श्रीमती सुशीला वर्मा द्वारा अपने निर्णय मे 326 भादवि केे आरोपी जगदीश पिता तेरसिंह निवासी ग्राम पंथा थाना अमझेरा जिला धार हाल मुकाम सिलावद थाना सिलावद को अपनी पत्नी की नाक काटकर गंभीर चोेट पहुचाने के आरोप मे 04 वर्ष की जेल व 500 रूपये के जुर्माने से