बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाण्डे द्वारा आरोपी किशन पिता दादिया उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम धावड़ी, जिला बड़वानी को धारा 4 (क) द्युत अधिनियम में 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई। मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान