भोपाल. जिला भोपाल के न्यायालय प्रथम श्रेणी हर्षवर्द्धन रावत के न्यायालय में त्रिजल आयरन एण्ड स्टील कंपनी के गोडाउन में चोरी करने वाले आरोपियों रितेश बाइरूकर व अन्य द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी श्रीमती समीक्षा गुप्ता द्वारा आरोप की गंभीरता को देखते हुए उक्त जमानत का विरोध किया गया। माननीय
सागर. न्यायालय- श्रीमती वंदना त्रिपाठी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रहली जिला सागर के न्यायालय ने दुकान से ताला तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी देवेन्द्र पटैल पिता गुलाब पटैल उम्र 24 वर्ष निवासी घाटमपुर थाना रहली, जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन
भोपाल. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल लालता सिंह के न्यायालय में चाकू से मारपीट कर घायल करने एवं जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपीगण अब्दुल समद, आमिर खान, मुबारिक खान एवं फखरूद्दीन खान द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अभियोजन अधिकारी श्रीमती रचना चिढार के द्वारा उक्त जमानत का विरोध किया गया
सागर. न्यायालय अभिलाष जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने महिला से घर में घुसकर डंडे से मारपीट करने वाले आरोपी नरेंद्र कुशवाहा निवासी ग्राम बुखारा थाना बीना जिला सागर का जमानत आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की
सागर. न्यायालय- श्रीमती वंदना त्रिपाठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रहली जिला सागर के न्यायालय ने महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपीगण हल्लेभाई पिता प्यारेलाल गौड़, सतीश पिता बाबूलाल गौड़ एवं जगमोहन पिता मुंशीलाल चढ़ार निवासी पिपरगौर रहली जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत
भोपाल. जिले में न्यायालय प्रथम श्रेणी अजय प्रताव सिंह यादव के न्यायालय में नकदजनी करने वाले पारदी गिरोह के आरेापी निरंजना परमार, राहुल सोनी, निरकालिश पवार, राजेश परमार, राजा अनवर सिंह, लहरिया बाई को न्यायालय के समक्ष क्राईम ब्रांच द्वारा वी.सी. के माध्यम से प्रस्तुत किया गया और दिनांक 22.09.2020 तक की न्यायिक अभिरक्षा की
भोपाल. न्यायालय प्रथम श्रेणी श्रीमान हीरालाल अलावा के न्यायालय में गाली-गलोज एवं अडीबाजी करने वाले आरोपी नावेद खान पिता निसार खान ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया । उपस्थित सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती हेमलता कुशवाह द्वारा आरोप की गंभीरता को देखते हुए उक्त जमानत का विरोध किया ।माननीय न्यायालय द्वारा उक्त जमानत आवेदन को निरस्त
भोपाल. महिला के साथ छेड़छाड़ तथा जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी जावेद मियां ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आशीष परसाई के न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और निर्दोष होने तथा झठा फंसाये जाने की बात कही । शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी ने बताया