Tag: प्रथम श्रेणी

अवैध शराब की बिक्री करने वाले आरोपी पर न्यायालय ने लगाया जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर अरूणसिंह अलावा सा. द्वारा अपने फैसले में आरोपी द्वारा अवैध शराब रखने के आरोप में पिन्टु पिता नानसिंह डुडवे निवासी ग्राम सीदडी जिला बड़वानी को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम मेे आरोपीं को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1900 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर

तितली भंवरे खेलने वाले आरोपी पर न्यायालय ने लगाया 100-100 रूपये का जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ द्वारा अपने फैसले में सट्टा लिखने के आरोप मे आरोपीगण कपिल पिता मोहनलाल, रोहित पिता सुनील एवं संजय पिता मधुसुदन निवासीगण पाटी को धारा 13 जुआ अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 100-100 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से

अवैध शराब बेचने पर न्यायालय लगाया 2000 रूपये का जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ द्वारा अपने फैसले अवैध शराब रखने केे आरोप मे आरोपी झिमरिया पिता नरान उम्र 31 वर्ष निवासी आवली थाना पाटी जिला बडवानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर

गंभीर चोट कारित करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय रविन्द्र कुमार धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी चंदन रैकवार निवासी बाजार वार्ड देवरी जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शिवलाल अहिरवार ने पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस

अवैध शराब बेचने वाले आरोपी पर न्यायालय ने लगाया 1575 रूपये का जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाण्डे सा. द्वारा अपने फैसले में अवैध शराब बेचने के आरोप में आरोपी लालू पिता सोमा उम्र 20 वर्ष निवासी खेतिया रोड़ निवाली, जिला बडवानी को धारा 34(1) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1575 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन

अवैध रूप से विक्रय हेतु कच्ची शराब रखने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय नीलेन्द्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना के न्यायालय ने आरोपी किशना उर्फ बन्टी ग्राम वेरखेडी थाना आगासौद जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी सुनील कुमार वरूआ, बीना ने पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस

नौरादेही संरक्षित क्षेत्र से अवैध रूप से सागौन एवं सतकठा लकड़ी ले जाने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय रविन्द्र कुमार धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी टेकसिंग उर्फ टीकाराम गौड़ निवासी तहसील देवरी जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शिवलाल अहिरवार ने पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण

शराब पीकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने वाले आरोपी पर न्यायालय ने लगाया 2500 रूपये का जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ सा.द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा बिना ड्राइविंग लायसेंस व शराब पीकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने के आरोप में आरोपी मगन पिता गोरखसिंह उम्र 27 वर्ष निवासी गुडी थाना पाटी, जिला बड़वानी को मोटरयान अधिनियम की धारा 185 में 2000 रू. जर्माना, धारा 3/181 में 500

देशी कट्टा लेकर दहशत फैलाने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय श्रीमती वंदना त्रिपाठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रहली जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी अमित पिता बलराम अहिरवार उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम बगरोन थाना रहली जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी लोकेश दुवे, रहली ने

चाकू से चोट कारित करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय रविन्द्र कुमार धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने शराब के लिए पैसे ना देने पर चाकू से चोट कारित करने वाले आरोपी रोहित लोधी का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शिवलाल अहिरवार, देवरी

अवैध शराब रखने वाले आरोपी लगा 1400 रूपये का जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर अरूणसिंह अलावा सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध शराब रखने के आरोप में सुरेश पिता गणपत निवासी सिदड़ी पटेल फल्या, जिला बड़वानी को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम में आरोपीं को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1400 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर

अवैध शराब रखने वाले आरोपी पर न्यायालय ने लगाया 1600 रूपये का जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर अरूणसिंह अलावा सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध शराब रखने के आरोप में बिसन पिता नरगिया निवासी सिदड़ी, जिला बड़वानी को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम मेे आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1600 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी

दहेज के लिए प्रताडि़त करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त कर भेजा जेल

सागर. न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री साक्षी मसीह के न्यायालय ने दहेज के लिए प्रताडित करने वाले आरोपी अभय तिवारी उम्र 36 साल निवासी गोपालगंज जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार खातेकर ने पक्ष रखा।

अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय रविन्द्र धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी, सागर के न्यायालय ने आरोपी राकेश लोधी का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शिवलाल अहिरवार ने पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस थाना देवरी जिला सागर

घर में घुसकर मारपीट करने वाले अभियुक्तगण की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री साक्षी मसीह के न्यायालय ने आरोपीगण छोटू उर्फ प्रियंक पिता राकेश श्रीवास्तव उम्र 22 साल, सुरेश पिता बाबूलाल पाल उम्र 31 साल तथा गोलू उर्फ प्रशांत पिता राकेश पटेल उम्र 18 साल सभी निवासी ग्राम रामनगर जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत

अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बेचने वाले आरोपी पर न्यायालय ने लगाया 1650 रुपये का जुर्माना

बिलासपुर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाडे द्वारा अवैध शराब बेचने के आरोप में आरोपी गारदा पिता पठान उम्र 30 वर्ष निवासी खरतिया फलिया निवाली जिला बडवानी को धारा 34(1) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1650 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी

धोखाधड़ी करने वाले आरोपीगण को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय संतोष कुमार तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बीना के न्यायालय में आरोपी हरीराम प्रजापति एवं नरेन्द्र खटीक दोनों निवासी प्रताप वार्ड बीना जिला सागर धारा 420 सहपठित धारा 34 भा.द.वि. में दोषी पाते हुए 03-03 साल का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। राज्य शासन की ओर से

सट्टा लिखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया निर्भय कुमार गरवा सा. द्वारा अपने फैसले में सट्टा लिखने केे आरोप मे आरोपी कुवंरसिंह पिता अन्ना पाडवी थाना खेतिया, जिला बड़वानी को द्युत अधिनियम की धारा 4(क) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी भारतसिंह

बस कंडेक्टर से मारपीट करने वाले आरोपियों की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय हेमन्त सविता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बण्डा जिला सागर ने आरोपीगण रविन्द्र, गोविन्द्र, अरविन्द्र, जंजू उर्फ गोलू का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शरद यादव ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि

गौवंश का अवैध परिवहन करने वाले आरोपीगण भेजे गए जेल

बड़वानी. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर निर्भय कुमार सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध रूप से वद्य हेतु गौवंश का परिवहन करने पर आरोपीगण दोलत पिता रणजित बंजारा एवं संतोष पिता भॅंवरसिंह निवासी भटगवला को गौवंश अधिनियम कि धारा 4,6,9 म.प्र. गौवंष अधिनियम 11 (घ) पशु क्रुरता अधिनियम के तहत भेजा जेल। अभियोजन
error: Content is protected !!