बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाडे द्वारा छेड़छाड़ करने के आरोप में आरोपी राहुल पिता भगवान वाडिले उम्र 21 वर्ष निवासी धानक मोहल्ला पानसेमल जिला बडवानी को धारा 354, 354ए, 354 सी, 354 डी, 506,195ए, 511 भादवि एवं 66 आइटी एक्ट के तहत जमानत निरस्त कि गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाडे द्वारा अवैध शराब बेचने के आरोप में आरोपी मंगल पिता इंदरसिंह मेहता उम्र 20 वर्ष निवासी निवाली रोड़ पानसेमल जिला बडवानी को धारा 34 (1) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1500 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री रश्मि मण्डलोई द्वारा अपने आदेश में दुष्कर्म करने के आरोपी राकेश पिता ऐशराम उम्र 19 वर्ष नि. थाना सिलावद जिला बड़वानी, को धारा 363, 366(ए), 376, 376 (2) एन,506, भादवि एवं 3/4, 5 एल/06 पाक्सो एक्ट के तहत जेल भेजा गया। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान
सागर. न्यायालय नीलेन्द्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी जितेन्द्र अहिरवार ग्राम करोंदा भानगढ, जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश कुमार मालवीय, बीना ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है
सागर. न्यायालय नीलेन्द्र कुमार तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी नंदकिशोर कुशवाहा की जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर सेसहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश कुमार मालवीय, बीना ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर निर्भय कुमार गरवा सा. द्वारा अपने फैसले में आरोपी द्वारा लापरवाहीपूर्वक मोटरसायकल चलाकर टक्कर मारने के आरोप मे आरोपी रितेश पिता गजानंद निवासी ग्राम सिवई थाना राजपुर जिला बड़वानी को मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 एंव 279, 337 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 19500 रू.
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाण्डे द्वारा अपने फैसले में मकान मे आग लगाकर मकान जलाने वाले आरोपी देवराज पिता हेमराज निवासी लुका कॉलोनी निवाली, जिला बड़वानी की धारा 436 में जमानत निरस्त की गई। अभियोजन की ओर से पैरवी भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया
सागर. न्यायालय भूपेन्द्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रृंख्ला न्यायालय केसली जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी राजू पिता स्व. प्रहलाद सिंह आदिवासी उम्र 30 साल निवासी ग्राम उदयपुर थाना केसली जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शिवलाल अहिरवार ने शासन
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाण्डे द्वारा अवैध शराब बेचने के आरोप में आरोपी राजकुमार पिता रूपसिंह वर्ष निवासी निवाली, जिला बडवानी को धारा 34(1) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 3000 पये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी भारतसिंह कनेल सहायक जिला
सागर. न्यायालय भूपेन्द्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रृंख्ला न्यायालय केसली जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी कुंदन पिता धनसिंह अहिरवार उम्र 33 साल निवासी बेरसला थाना केसली जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शिवलाल अहिरवार ने शासन का पक्ष रखा।
सागर. न्यायालय रघुवीर प्रसाद पटैल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी गौरीशंकर पाल निवासी ग्राम पिपरिया जैतपुर तहसील देवरी जिला सागर म.प्र. की अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री कपिल पांडे, देवरी ने शासन का पक्ष
बड़वानी. न्यायालय मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री सुमित्रा ताहेड द्वारा आरोपी विलास पिता आपसिंह उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम डोंगरगांव काकड़ फल्या थाना सेंधवा, जिला बड़वानी की धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम में जमानत निरस्त की गई। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमति मीना कुशवाह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री रश्मि मंडलोई द्वारा अपने फैसले मे मारपीट करने के आरोप में आरोपी अजय पिता लक्ष्मणनाथ उम्र 20 वर्ष निवासी पीपलगड़ी थाना कसरावद, जिला खरागोन को धारा 25बी आर्म्स एक्ट में आरोपी को भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री शीला अलावा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ द्वारा अपने फैसले अवैध शराब रखने केे आरोप मे आरोपी तेरला पिता किशन उम्र 58 वर्ष निवासी नानी बड़वानी जिला बड़वानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री सुमित्रा ताहेड द्वारा आरोपी किशोर पिता सखाराम ब्राहम्णे उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम गवला जुलवानिया जिला बड़वानी की धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम में जमानत निरस्त की गई। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमति मीना कुशवाह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ द्वारा अपने फैसले अवैध शराब रखने केे आरोप मे आरोपी सुनील उर्फ विरू पिता रमेश उम्र 22 वर्ष निवासी कनशवन पाटी, जिला बड़वानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री सुमित्रा ताहेड द्वारा आरोपीगण आशिष उर्फ पिन्टु पिता चन्द्रशेखर, चंदन पिता नेमीचंद एवं भेरूनाथ पिता बिसन निवासीगण रैदास मार्ग पानवाड़ी मोहल्ला, बड़वानी जिला बड़वानी की धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम में जमानत निरस्त की गई। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमति मीना कुशवाह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा जफर खान द्वारा अपने फैसले अवैध शराब रखने केे आरोप मे आरोपी रमेश पिता गणस्या उम्र 46 वर्ष निवासी शाहपुरा डिपो फल्या, जिला बड़वानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाण्डे सा. द्वारा अपने फैसले में अवैध शराब बेचने के आरोप में आरोपी सायला पिता राधू उम्र 30 वर्ष निवासी खड़की, जिला बडवानी को धारा 34 (1) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की
सागर. न्यायालय विवेक कुमार पाठक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय ने कूट रचित ऋण पुस्तिका के माध्यम से जमानत प्रस्तुत करने वाली जमानतदार रेखाबाई पुत्री रधुनाथ विश्वकर्मा, पति प्रदीप विश्वकर्मा आयु 40 वर्ष निवासी जी.ए.डी. काॅलोनी, गोपालगंज सागर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करने का आदेश दिया। शासन की ओर से पक्ष