Tag: प्रथम श्रेणी

अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2400 रूपये जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर अरूणसिंह अलावा सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध शराब रखने के आरोप में आरोपी सुनिल पिता सुरपाल उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम दोंदवाडा स्कूल फल्या, जिला बड़वानी को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम मेे आरोपीं को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2400 रू. जुर्माने सेे दण्डित

अवैध शराब रखने वाले आरोपी पर न्यायालय लगाया 1000 रूपये जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाडे द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध शराब रखने के आरोप में आरोपी अजय पिता दादुलाल उम्र 25 वर्ष निवासी आमदा पानसेमल जिला बड़वानी को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम में आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन

दुकान में चोरी करने वाले आरोपी को भेजा जेल

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सुश्री रश्मि मण्डलोई बड़वानी द्वारा अपने आदेश में आरोपी द्वारा गुमटी में रखे सामान की चोरी के आरोप में आरोपीगण कृष्णा पिता कैलाश एवं सुनिल पिता छगन निवासीगण सेगांव को धारा 457, 380 भादवि में भेजा जेल। मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा बताया गया

न्यायालय ने गुमठी का ताला तोड़कर चोरी करने वाले आरोपियों को भेजा जेल

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी रश्मि मण्डलोई बड़वानी द्वारा गुमटी मे रखे हेलमेट, चश्मे और बेल्ट चोरी करने के आरोप में आरोपीगण कृष्णा पिता कैलाश एवं सुनिल पिता छगन निवासी सेगांव को धारा 461 भादवि में भेजा जेल। मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा बताया गया कि- घटना दिनांक 30.11.2020

रेल्वे गेट मेन से मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय  नीलेन्द्र कुमार तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी हीरेन्द्र ठाकुर उम्र 26 साल का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश कुमार मालवीय, बीना ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त

जमीन खरीदी के विवाद पर से मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय नीलेन्द्र कुमार तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण नन्दलाल पिता भगुन्त लोधी, बलीराम पिता कन्छेदी लोधी एवं रामकुमार पिता केर सिंह लोधी सभी निवासी ग्राम बगसपुर थाना भानगढ़ का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला

महिला के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय नीलेन्द्र कुमार तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी लल्लू बुन्देला और रोहित बुन्देला का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय, बीना जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का

अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने लगाया 2800 रूपये का जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर अरूण सिंह अलावा सा. द्वारा अपने फैसले में आरोपी द्वारा अवैध शराब रखने के आरोप में आरोपी सुनिल पिता बाबुलाल महाकाल जाति कहार उम्र 42 वर्ष निवासी सोनी मोहल्ला थाना पलसुद जिला बड़वानी को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम में आरोपीं को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2800

चलती बस में महिला के साथ हुई अश्लील हरकत, कोर्ट ने आरोपी को भेजा जेल

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड अमूल मण्डलोई़ द्वारा अपने आदेश मे आरोपी जयंतीलाल द्वारा महिला के साथ कि गई अश्लील हरकत को गम्भीर मानते हुए उसकी जमानत अर्जी को अस्वीकार कर उसे केंद्रीय जेल बड़वानी भेज दिया। अभियोजन की ओर से पैरवी अकरम मंसूरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अंजड़ द्वारा की गई। मीडिया

लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी को न्यायालय ने लगाया 1000 रूपये का जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा जफर खान सा. द्वारा अपने फैसले मे लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने के आरोप मे आरोपी सुभाष पिता मंस्या निवासी ग्राम पिपल्यापानी थाना राजपुर जिला बड़वानी को धारा 279, 337 में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से

अवैध रूप से गौवंश की तस्करी करने वाले आरोपियों को जेल भेजा

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ बड़वानी द्वारा आरोपीगण दिनेश पिता बाबुलाल उम्र 22 वर्ष निवासी पलसुद, शाहरूख पिता रउफ मंसुरी उम्र 25 वर्ष दोनों निवासी पलसुद को धारा 4, 6, 9 मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 एवं धारा 11(घ) पशु क्रुरता निवारण अधिनियम में न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

21 साल से फरार आरोपी की जमानत निरस्त, पहुँचा जेल

बड़वानी. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड़ आभा गवली द्वारा अपने आदेश में आरोपी वहीद पिता बशीर खान निवासी-मुशीपुरा को ट्रक से दुर्घटना कर एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के मामले में 23 सालों से फरार आरोपी कोे जमानत देने से इनकार करते हुए केंद्रीय जेल बड़वानी भेजा. अभियोजन की ओर से पेरवी श्री अकरम

मोटरसाइकिल चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय संतोष तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी गोविन्द उर्फ भूरा पिता गंगाराम अहिरवार उम्र 25 वर्ष निवासी डांडिया दरवाजा खिमलासा जिला सागर म.प्र. की जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उभय पक्ष को सुना गया। राज्य शासन की ओर सेसहा0

मोटरसायकल चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विशाल खाड़े खेतिया द्वारा अपने आदेश में मोटरसायकल चोरी करने वाले आरोपी मंगल उर्फ मंगलसिंह पिता केरमसिंह निवासी जोबट, जिला अलीराजपुर की धारा 379 भादवि मे जमानत निरस्त। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री भारतसिंह कनेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गयी। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति

छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विशाल खाड़े खेतिया द्वारा अपने आदेश में आरोपी कैलाश उर्फ पवन पिता साया निवासी शिवनी पडावा, जिला बड़वानी की धारा 354, 354क, 506 भादवि में जमानत निरस्त। अभियोजन की ओर से पैरवी भारतसिंह कनेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गयी। मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने

लोहे का फरसा लहरा कर आम जनता को डराने धमकाने वाले आरोपी को भेजा जेल

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड़ आभा गवली द्वारा धारा 25 बी आयुध अधिनियम के तहत् आरोपी मोहन पिता बाबूसिंह उम्र 45 वर्ष निवासी विवेकानंद कॉलोनी ठीकरी जिला बड़वानी को जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी अकरम खान मंसूरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अंजड़ द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान

अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय रविन्द्र कुमार धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी रामचंद्र यादव का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी मनोज नायक, देवरी जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना

चिटफण्ड कंपनी की ऐजेंट की जमानत याचिका निरस्त

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जफर खान सेंधवा द्वारा अपने आदेश मे धारा 420, 406, 120बी, भादवि, 4/76/79 चिटफण्ड अधिनियम 1982 एवं 6 (1) म.प्र. निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 केे तहत आरोपीया रंजनाबाई उर्फ रंजुला पति देवकिशन उर्फ देविंिसह निवासी धवली थाना वरला जिला बड़वानी की जमानत याचिका निरस्त। अभियोजन मीडिया

शराब पीकर मोटरसायकल चलाने वाले को दस हजार जुर्माना

बड़वानी. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमूल मंडलोई के न्यायालय के द्वारा शराब पीकर मोटरसायकल चलाने वाले आरोपी सचिन पिता जगन्नाथ चौधरी निवासी जैन मोहल्ला ठीकरी को उसके उक्त कृत्य में दोषी पाते हुए उसे न्यायालय उठने तक कि सजा और दस हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया गया।अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन

चाकू से मारपीट करने वाले आरोपीगण को भेजा जेल

सागर. न्यायालय  नीलेन्द्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण आनंद पिता दशरथ अहिरवार उम्र 22 साल, दीपक पिता कैलाश अहिरवार उम्र 20 साल एवं रामू उर्फ रामप्रसाद पिता धन्ना लाल अहिरवार उम्र 23 साल सभी निवासी गांधीवार्ड बीना, जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया।
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