सागर. न्यायालय नीलेन्द्र कुमार तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना के न्यायालय ने आरोपी राकेश मालवीय निवासी इन्द्रा कॉलोनी इटारसी होशंगावाद म.प्र. का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश कुमार मालवीय, बीना जिला सागर
सागर. न्यायालय अभिलाष जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय ने आरोपी सुफिया खां, शाहनबाज, अल्ताफ निवासी बीना जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुन्दर गुप्ता, बीना जिला सागर ने शासन का
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाड़े द्वारा आरोपी द्वारा बकरे चोरी करने के आरोप में आरोपी सावन पिता रमेश उम्र 22 वर्ष निवासी कुंजरी का धारा 457ए 380 भादवि मे जमानत आवेदन निरस्त किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई। मीडिया प्रभारी
सागर. न्यायालय अभिलाष जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी अर्जुन एवं देशराज अहिरवार निवासी मंडी बमौरा तहसील बीना जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुन्दर गुप्ता
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा मो. जफर खाना सा. द्वारा अपने फैसले में लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने वाले आरोपी गिरीश पिता वासुदेव उम्र 29 वर्ष निवासी बालगंज सुनारोगली जिला मंदसौर को धारा 279 एवं 337 भादवि, 66/192 मोटर अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 12000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेतट प्रथम श्रेणी अंजड अमूल मण्डरलोई द्वारा अपने आदेश में ठीकरी थानांतर्गत लगभग 12 वर्ष पूर्व हुई सड़क दुर्घटना के मामले में फरार आरोपी श्रीराम पांडे पिता राम खिलावन पांडे निवासी शास्त्री नगर भिंड की जमानत आवेदन निरस्त करते हुए केंद्रीय जैल बड़वानी भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी अकरम मंसूरी
सागर. न्यायालय श्रीमती वंदना त्रिपाठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रहली जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण रामचरण चढ़ार पिता पंचू चढ़ार उम्र 62 वर्ष एवं सोनू चढ़ार पिता अर्जुन चढ़ार उम्र 19 वर्ष दोनों निवासी ग्राम रजवांस टपरिया थाना रहली, जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम
सागर. न्यायालय सुश्री संजना मालवीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रहली जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी मनोज पिता घनश्याम पाल उम्र 25 वर्ष निवासी वार्ड क्र. 19 नरयावली, जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन
न्यायालय न्याायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आशीष परसाई भोपाल के न्यायालय में महिला का यौन शोषण करने वाले आरोपी विजेन्द्रो पाठक ने न्याायालय में आत्मल समर्पण किया। जिस पर थाना निशातपुरा द्वारा आरोपी के मेडिकल परीक्षण एवं डीएनए कराने हेतु पुलिस अभिरक्षा की मांग की। केस डायरी के अवलोकन तथा अभियोजन को सुनने पश्चामत न्यायालय ने
सागर. न्यायालय नीलेन्द्र कुमार तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी अंशुल पिता गोवर्धन अहिरवार उम्र 23 साल निवासी ग्राम पार थाना आगासौद जिला सागर का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से
सागर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती वंदना त्रिपाठी रहली के न्यायालय ने आरोपीगण बलवंत पिता कल्याण सिंह राजपूत उम्र 47 वर्ष, डेलन पिता कल्याण सिंह राजपूत उम्र 46 वर्ष, तरवर पिता गोकुल सिंग राजपूत उम्र 27 साल, दीपेंद्र पिता तरवर सिंह उम्र 27 साल, पहलाद उर्फ रविंद्र राजपूत पिता तरवर राजपूत उम्र 21 साल
सागर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री साक्षी मसीह सागर के न्यायालय ने मोटर साइकिल चोरी करने वाले आरोपी शाकिर मंसूरीका जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार खातेकर ने शासन का पक्ष रखा। घटना
सागर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती पूजा पाठक बौरासी के न्यायालय ने आरोपी महेश पिता दम्मू पटैल, उम्र 30 साल निवासी सेमरागोपालमन थाना जैसीनगर जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाड़े सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी बाबूलाल पिता तुलसीराम ठाकरे उम्र 30 वर्ष निवासी रागपुरे महाराष्ट्र को धारा 4(क) द्युत अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया
सागर. न्यायालय रविन्द्र कुमार धुर्वे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी पल्टू उर्फ अंकित लोधी निवासी सुखचैन वार्ड देवरी जिला सागर का जमानत आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा जफर खान सा. द्वारा अपने फैसले मे लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने के आरोप मे आरोपी दीपक पिता सत्यदेव प्रजापति उम्र 25 वर्ष निवासी खामखेडा थाना जावरा जिला सिहोर को धारा 279, 337 भादवि एवं 66/192 में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 12000 रूपये जुर्माना एवं मो.व्ही
सागर. न्यायालय नीलेन्द्र कुमार तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी अरूण पिता उमाशंकर साहू का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय, बीना जिला सागर ने शासन का
सागर. न्यायालय भारत सिंह कनेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर के न्यायालय ने आरोपी रामप्रसाद पिता पुन्नी पाल उम्र 70 साल निवासी ग्राम घूघर थाना जैसीनगर जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाड़े सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध रूप से शराब परिवहन करने के आरोप मे आरोपी मुकेश पिता कालु परमार निवासी हरनिया एंव उत्तम पिता बनसिह उम्र 30 वर्ष निवासी मनकुई को धारा 34(2) म0प्र आबकारी अधिनियम के तहत जेल भेजा गया । अभियोजन की
सागर. न्यायालय रविन्द्र कुमार धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर ने आरोपीगण अनूप दांगी, नीेलेन्द्र दांगी, अभिषेक दांगी, सोनू शर्मा एवं मोनू शर्मा निवासी जैतपुर थाना देवरी जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला