सागर. न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अभिलाष जैन बीना जिला सागर के न्यायालय नेआरोपीगण राजा उर्फ राघवेन्द्र सेन उम्र 22 साल निवासी सुभाषनगर थाना मोतीनगर सागर एवं अमित रोहित(अहिरवार) उम्र 20 साल निवासी संत रविदास वार्ड थाना मोतीनगर सागर जिला सागरका जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत
सागर. न्यायालय रवि कुमार बौरासी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर के न्यायालय ने जप्त शुदा राषि का सुपुर्दनामा आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी सचिन गुप्ता, सागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा जफर खान सा. द्वारा अपने फैसले अवैध शराब रखने केे आरोप मे आरोपी नाम राजु पिता शोभाराम उम्र 55 साल निवासी शास्त्री कालोनी सेंधवा जिला बड़वानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की
भोपाल. न्यायिक मजिस्ट्रेूट प्रथम श्रेणी भोपाल श्रीमती स्नेहा सिंह के न्याययालय में थाना तलैया द्वारा जघन्या एवं सनसनीखेज प्रकरण में अपनी बच्ची को तालाब में फेंककर हत्या करने वाली आरोपी मॉं सोनम चौरसिया उम्र 23 साल नि. रेलवे कालोनी औबेदुल्ला गंज एवं उसके प्रेमी शिवम कुशवाह उम्र 22 साल नि. रायसेन के विरूद्ध मात्र 17
सागर. न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भूपेन्द्र तिवारी श्रृंखला न्यायालय केसली जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी लक्ष्मण उर्फ जादू पिता नन्हे भाई खंगार उम्र 50 वर्ष एवं बल्लू उर्फ बालकिशन पिता वीरन खंगार उम्र 33 वर्ष निवासी दोनों निवासी ग्राम देहचुआ, थाना केसली, जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया।
सागर. न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अभिलाष जैन बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी प्रिंस खनूजा निवासी रामवार्ड बीना जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुन्दर गुप्ता बीना, जिला सागर ने
भोपाल. न्याययिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल आशीष परसाई के न्यायालय में धोखाधडी कर महिला के साथ यौन शोषण एवं अडीबाजी करने वाले आरोपी देवेन्द्रड जोशी को थाना शाहपुरा द्वारा प्रस्तुत किया गया और न्यारयिक अभिरक्षा की मांग की गई। शासन की ओर से उपस्थित अभियोजन अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी द्वारा सोशल मीडिया
बड़वानी . न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ द्वारा अपने आदेश द्वारा मोटरसायकल चोरी के प्रकरण के स्थायी वारण्टी आरोपी चन्द्रशेखर उर्फ अजय पिता विक्रम निवासी ग्राम अम्बापुरा थाना गंधवानी जिला धार की धारा 379/34 भादवि मे जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी मीना कुशवाह सहायक जिला लोक
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा जफर खान सा. द्वारा अपने फैसले अवैध शराब रखने केे आरोप मे आरोपी मधु भूरिया पिता नात्था भूरिया उम्र 45 वर्ष निवासी नया बस स्टेंण्ड सेंधवा शहर जिला बड़वानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया
सागर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीलेन्द्र तिवारी बीना जिला सागर के न्यायालय नेआरोपी धीरेन्द्र पिता लक्ष्मी प्रसाद पांडे उम्र 34 साल ग्राम हिनौता थाना मनगवां जिला रीवा का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारीदिनेश कुमार
सागर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीलेन्द्र तिवारी, बीना जिला सागर के न्यायालय नेआरोपीभरत रैकवार का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय बीना, जिलासागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण
सागर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती पूजा पाठक बौरासी जिला सागर के न्यायालय ने साईकिल का सुपुर्दगीनामा निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारीदिनेश कुमार खातेकर जिलासागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार
सागर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हेमंत सबिता, बण्डा जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी किस्सू उर्फ किशोरी यादव पिता शंकर यादव निवासी दुलचीपुर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शरद सिंह यादव बण्डा, जिला
बड़वानी.न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर अरूणसिंह अलावा द्वारा अपने आदेश से अवैध पिस्टल व् कारतूस बेचने के आरोपी रमेश पिता बल्लामसिंह उम्र 35 वर्ष निवासी उण्डील खोदरी थाना पलसुद जिला बड़वानी को धारा 25,27, 32 आमर्स एक्ट के तहत जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी खुमसिंह चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजपुर
बड़वानी. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर अरूणसिंह अलावा द्वारा मौखिक रूप से अपनी पत्नी को तीन तलाक देने व् अपनी पत्नी को तीन लाख दहेज़ लाने के लिए मानसिक एवं शाररिक रूप से प्रताडित करने वाले आरोपी बिलाल पिता अफजल कुरैशी 30 वर्ष निवासी अलीराजपुर को धारा 498ं ए 323 भादवि धारा 4 मुस्लिम महिला;
भोपाल. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैरसिया श्रीमती श्वेता तिवारी के न्यायालय में स्त्रीे की लज्जा् भंग करने वाले आरोपी शैलेंद्र मीणा ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया कि उसके विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी मिथिलेश चौबे ने
भोपाल. जिले के न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल लालता सिंह के न्यायालय में ऑनलाईन खरीदी में धोखाधडी करने वाले आरोपीगण अनाम हैदर एवं जफर खान ने जमानत आवेदन प्रस्तुेत किया और झूठा फंसाये जाने की बात कही। उपस्थित अभियोजन अधिकारी श्रीमती रचना चिडार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि वर्तमान में ऑनलाइन
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा जफर खान सा. द्वारा अपने फैसले अवैध शराब रखने केे आरोप मे आरोपी कुंवारासिंग पिता रजान उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम देवली जिला बड़वानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से
सागर. न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हेमंत सबिता, बण्डा जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी दिनेश पिता फूलसिंह यादव उम्र 22 साल थाना शाहगढ जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शरद सिंह यादव
सागर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीलेन्द्र तिवारी बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी छोटे राजा उर्फ छोटू निवासी ग्राम कंनिया थाना भागगढ जिला सागरका जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय बीना,