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पंजीकृत प्रवासी व्यक्तियों और श्रमिकों को मई और जून का शेष खाद्यान्न 31 अगस्त तक वितरण कराने के निर्देश

रायपुर. ऐसे प्रवासी व्यक्तियों और श्रमिकों जिनके पास केन्द्र अथवा राज्य सरकार किसी भी योजना अंतर्गत राशनकार्ड जारी नहीं हुआ है और जिन्होंने खाद्यान्न प्राप्ति के लिए पंजीयन कराया है। उन्हें मई एवं जून दो माह के लिए खाद्यान्न वितरण किया जाना था। केन्द्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत मई एवं जून माह

माह मई एवं जून में प्रत्येक प्रवासी मजदूर को मिलेगा 5 किलो खाद्यान्न

बिलासपुर. सरकार द्वारा अन्य राज्यों से वापस आए ऐसे प्रवासी व्यक्तियों जो राज्य, केन्द्र की किसी भी योजना के अंतर्गत राशनकार्डधारी नहीं है, उन्हें मई एवं जून 2020 में प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत अन्य राज्यों से वापस आये छत्तीसगढ़ के ऐसे प्रवासी व्यक्ति
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