सागर. प्रसूति अवकाश के बिल पास करने के एवज् में रिश्वत लेने वाले आरोपीगण को न्यायालय-विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सागर आलोक मिश्रा की न्यायालय ने दोषी करार देते हुये आरोपी इंद्र कुमार जैन (लेखापाल) को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 की धारा-7 के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- रू. अर्थदण्ड एवं