बलरामपुर. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु फिजीकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने हेतु समय-समय पर राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। लाॅकडाउन के दौरान जिले के अंतर्गत मरीजों को चिकित्सा कारणों से आने-जाने हेतु प्रशासन द्वारा वाहन पास प्रदाय किया जा रहा है, जिनमें एम्बुलेंस अथवा निजी वाहन