सागर. न्यायालय आर. पी. मिश्र प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बण्डा, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी शिवराज लोधी निवासी ग्राम नैनधरा चैकी बारा थाना- बण्डा, जिला सागर को धारा 376(1) भादवि में 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से विशेष लोक
सागर. न्यायालय उमाशंकर अग्रवाल अपर सत्र न्यायालय बण्डा जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी रामप्रसाद अहिरवार एवं वंशीलाल अहिरवार को नाबालिग से बलात्संग करने एवं हत्या करने तथा साक्ष्य छिपाने के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए मृत्यूदण्ड से दंडित किया। प्रकरण जघन्न होने के कारण प्रकरण का सतत मोनीटरिंग संचालक लोक अभियोजन विजय यादव भा.पु.से.
सागर. न्यायालय हेमन्त सविता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बण्डा जिला सागर ने आरोपीगण रविन्द्र, गोविन्द्र, अरविन्द्र, जंजू उर्फ गोलू का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शरद यादव ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि
सागर. न्यायालय उमाशंकर अग्रवाल प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बण्डा, जिला सागर के न्यायालय नें आरोपी पंचम यादव पिता रज्जू यादव उम्र 29 साल निवासी ग्राम चौकी थाना बण्डा जिला सागर म.प्र. की अदालत ने जेल भेजा। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उभय पक्ष को सुना गया। राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन
सागर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हेमंत सबिता, बण्डा जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी किस्सू उर्फ किशोरी यादव पिता शंकर यादव निवासी दुलचीपुर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शरद सिंह यादव बण्डा, जिला
सागर. न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हेमंत सबिता, बण्डा जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी दिनेश पिता फूलसिंह यादव उम्र 22 साल थाना शाहगढ जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शरद सिंह यादव
सागर. न्यायालय सुश्री अंकिता श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बण्डा जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण सोना जैन, आलोक जैन, चम्पाबाई जैन सभी निवासी ग्राम दलपतपुर बण्डा जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी