September 17, 2020
नाबालिग बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले दरिंदे को फांसी की सजा

ग्वालियर. पॉक्सो एक्ट के आरोपी योगेश उर्फ जोगेश नाथ पिता लालसिंह नाथ, नाथ मोहल्ला शंकरपुर बहोडापुर ग्वालियर को न्यायालय श्रीमती अर्चना सिंह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने धारा 302 भादवि में मृत्युदण्ड, धारा 363 भादवि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये का जुर्माना, धारा ¾ पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम