October 2, 2021
पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले हत्यारे पति को जिंदगी भर जेल में रहने की सजा

बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा विजय सिंह कावछा द्वारा अपने फैसले में आरोपी अकाराम पिता टेमरिया बारेला उम्र 47 वर्ष निवासी- गुमड़िया खुर्द थाना निवाली जिला बड़वानी को धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी संजय पाल मोरे सहायक जिला