Tag: बालक

नाबालिक के साथ खोटा काम करने वाले को आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माना

शाजापुर. विशेष न्या‍याधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी नारायण सिंह पिता अंदर सिंह आयु 30 वर्ष जाति सौंध्या  निवासी ग्राम माताजी लालाखेडी थाना सोयतकला जिला आगर मालवा को भादवि की धारा 376(3) में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 3,000/- रू के अर्थदण्ड   एवं

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा एवं जुर्माना

शाजापुर. विशेष न्या‍याधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, शाजापुर द्वारा आरोपी जुबेर पिता एहसान लाल आयु 21 वर्ष निवासी ग्राम चौमा थाना मोहन बडोदिया जिला शाजापुर को धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रू के अर्थदण्ड  से दण्डित किया गया। विशेष लोक अभियोजक 

नाबालिक के साथ गलत काम करने वाले को आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना

शाजापुर. विशेष न्या‍याधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, शाजापुर  द्वारा आरोपी अरविंद पिता सवाई सिंह मेवाडा उम्र 23 वर्ष ग्राम पानखेडी थाना कालापीपल जिला शाजापुर को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(v) में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 3,000/- रू के अर्थदण्ड

नाबालिक के साथ गलत काम करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा एवं जुर्माना

शाजापुर. न्यायालय विशेष न्या‍याधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी जीवन उर्फ कुंदन पिता भेरूलाल, आयु 22 वर्ष, निवासी ग्राम साजोदा, जिला शाजापुर को धारा 363 भादवि में दोषी पाते हुये 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000/- रू के अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में

नाबालिक के साथ गलत काम करने वाले को 10 वर्ष की सजा और जुर्माना

शाजापुर. विशेष न्या‍याधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी सोबारसिंह पिता स्वा0 गोपाल सिंह राजपूत, आयु 22 वर्ष निवासी ग्राम सारसी थाना मो0 बडोदिया जिला शाजापुर म0प्र0 को भादवि की   धारा 363 में दोषी पाते हुये 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रू के

नाबालिक का बुरी नियत से हाथ पकडकर हमला करने वाले को सजा

शाजापुर. विशेष न्या‍याधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी अर्जुन राजपूत पिता मनोहर सिंह, आयु 19 वर्ष निवासी ग्राम रिछोदा थाना सुनेरा जिला शाजापुर म0प्र0 को भादवि की धारा 452 में दोषी पाते हुये 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रू के अर्थदण्ड, भादवि

राह में अगर आ रही चट्टानें तो हौंसले भी कुछ कम नहीं : डॉ. महंत

रायपुर. ये हम सबने बार-बार सुना है किन्तु पिछले तीन दिनों से पल-पल अनुभव कर रहे हैं कि जाको राखे साईयाँ, मार सके न कोय… जी हां, नन्हे बालक राहुल को बचाने के मिशन में ये हो रहा। अगर बचाव के रास्ते में कठोर चट्टानें आ रही है तो रेस्क्यू में जुटी टीम के हर

नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवान कारावास

शाजापुर. विशेष न्या‍याधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी अनिल कुशवाह पिता फूलसिंह कुशवाह आयु 26 वर्ष निवासी काछीवाडा थाना लालघाटी जिला शाजापुर म0प्र0 को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(V) में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 10,000 रू

नाबालिक का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा एवं जुर्माना

शाजापुर. विशेष न्या‍याधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी गोविन्द पिता अनोपसिंह मीणा निवासी रंथभॅंवर थाना बेरछा जिला शाजापुर को धारा 363  भादवि में दोषी पाते हुये 03 वर्ष के सश्रम कारावास व रु.1000 के अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में 5 वर्ष के सश्रम कारावास

12 वर्षीय बालक को सरकंडा पुलिस ने सकुशल बरामद किया

बिलासपुर. 3.2.22 को अपने 12 वर्षीय बालक के बिना बताये कही चले जाने की रिपोर्ट उसकी माँ द्वारा अथक खोजबीन, पतासाजी करने के बाद थक हार कर दिनांक 8.2.22 को सरकंडा थाना में कराई, तत्काल सरकंडा पुलिस अलर्ट हुई.12 वर्षीय बालक को सरकंडा पोलीस ने रायपुर, दुर्ग, icjs portals के द्वारा भी खोजने का प्रयास

नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने वालेे आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय दीपाली शर्मा विषेष न्यायाधीष (लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012), सागर, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी सुनील पिता मगन रैकवार उम्र 25 साल, निवासी छात्रावास के पीछे, बांदरी थाना बांदरी जिला सागर को धारा 363 भा.दं.सं. में 03 साल का सश्रम कारावास एवं 500 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 3(2)(अ.क)

नाबालिग से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय सुधांषु सक्सेना विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का का संरक्षण अधिनियम 2012 रहली जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी भरत का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से पक्ष वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी आशीष त्रिपाठी, रहली ने रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार

नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश, लौंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के न्यायालय ने अभियुक्त रामकुमार पटेल पिता नन्दराम पटैल उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम घूघर थाना मोतीनगर जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने शासन

नाबालिक का अपहरण कर दुष्‍कर्म के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त

शाजापुर.  न्यायालय विशेष न्‍यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी कृष्‍णा उर्फ कन्‍हैयालाल पिता प्रेमनारायण मेवाडा उम्र 22 वर्ष  निवासी मिर्जीपुरखेडा थाना सलसलाई जिला शाजापुर का  जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया। देवेन्‍द्र कुमार मीना डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 08.02.2019 को रात्री करीबन 09 बजे पीडिता

नाबालिक के साथ दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी को जेल भेजा

शाजापुर. न्यायालय विशेष न्‍यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी सचिन पिता लक्ष्‍मीनारायण धाकड निवासी ग्राम सुनेरा जिला शाजापुर को जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया। देवेन्‍द्र कुमार मीना डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरोपी ने पीडिता को अपने घर बुलाकर बहला फुसलाकर उसके साथ गलत

सात वर्षीय बालक वीर विक्रमादित्य ने गुल्लक तोड़कर कोरोना प्रभावितों हेतु दी सहयोग राशि

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही. 7 साल के बालक वीर विक्रमादित्य ने गुल्लक तोड़कर अपनी पूरी बचत कोविड-19 से निपटने और लॉकडाउन के दौरान गरीबों को भोजन कराने के लिए दान दिया है। बालक वीर विक्रमादित्य ने अपने गुल्लक में रखी कुल जमा राशि 464 रुपये कलेक्टर श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी को देश में कोरोना संक्रमण से उत्पन्न लाकडाउन

एयू के रासेयो इकाई का सात दिवसीय शिविर ग्राम लोफन्दी सेंदरी में आयोजित किया गया

बिलासपुर. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, विवि.शिक्षण विभाग(utd) द्वारा बालक रा.से.यो.इकाई का सात दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन ग्राम लोफंदी,सेदरीं में किया गया है, जिसके विशेष शिविर के छठवें दिवस में प्रभात फेरी के बाद परियोजना कार्य किया गया, जिसमें रासेयो छात्रो द्वारा ग्राम के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु स्थायी
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