शाजापुर. विशेष न्या‍याधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी पप्पू पिता भागीरथ बागरी, आयु 29 वर्ष निवासी नया चौमा थाना मो0बडोदिया लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(के)/6 में दोषी पाते हुये 10 वर्ष सश्रम के सश्रम कारावास एवं 5,000 रू के