बिलासपुर. बाल विवाह कानून के अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह कानूनन प्रतिबंधित है। बाल विवाह करना, करवाना, सहायता करना, बाल विवाह को बढ़ावा देना, उसकी अनुमति देना अथवा बाल विवाह में सम्मिलित होना अपराध है। इसके लिए 2 वर्ष तक का कठोर