Tag: बीना

दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

सागर. विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट हेमंत कुमार अग्रवाल बीना के न्यायालय ने आरोपी मनोज पिता वीरन आदिवासी उम्र 30 साल निवासी थाना अंतर्गत भानगढ़ जिला सागर को दुष्कर्म के प्रयास एवं अपहरण करने का दोषी पाते हुए धारा 376एबी, 366ए भादवि 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष व 5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा

बलात्कारी को मिला 10 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय अनिल चैहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बीना ने बलात्कार के एक मामले में अभियुक्त आकाश घाबरिया पिता रवि घाबरिया उम्र 22 वर्ष निवासी बीना जिला सागर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। घटना 21 सितंबर 2020 की रेलवे कॉलोनी में एक क्वार्टर की है जहां

दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय अनिल  चौहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी पप्पू पिता नन्ना चढ़ार उम्र 40 साल निवासी थाना भानगढ़, तहसील बीना, जिला सागर को धारा 376(1) भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर

शराब के नशे पुलिस चौकी में उत्पाद मचाने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय अभिलाष जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बीना के न्यायालय ने पुलिस चौकी में घुसकर शासकीय कार्य में वाधा डालने एवं आरक्षक से मारपीट करने वाले आरोपी हीरालाल अहिरवार निवासी सिंधी कॉलोनी बीना जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला

लोहे की धारदार चाकू लेकर घूमने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय संतोष तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी दशरथ पिता शिवदयाल अहिरवार निवासी विसरव थाना बांदरी जिला सागर को धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेष शासन की ओर से पैरवी

मारपीट करने वाले आरोपीगण को सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय अभिलाष जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण नन्दू पिता कुदउ प्रजापति, शषि पिता नन्दू प्रजापति एवं मोनू पिता नन्दू प्रजापति सभी निवासी मनोरमा वार्ड बीना जिला सागर को धारा 325 सह पठित धारा 34 भादवि में दोषी पाते हुए 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास और 100-100 रू

आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर भेजा जेल

सागर. न्यायालय नीलेंद्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी सुजान यादव निवासी ग्राम चमारी जिला सागर म.प्र. का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय, बीना ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस

अवैध शराब ले जाने वाले आरोपीगण की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय हेमंत कुमार अग्रवाल प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बीना के न्यायालय ने आरोपी सुधीर उर्फ जानू यादव जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री श्याम सुन्दर गुप्ता ने पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक

अवैध रूप से विक्रय हेतु कच्ची शराब रखने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय नीलेन्द्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना के न्यायालय ने आरोपी किशना उर्फ बन्टी ग्राम वेरखेडी थाना आगासौद जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी सुनील कुमार वरूआ, बीना ने पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस

अवैध शराब का विक्रय करने वाले आरोपी को भेजा जेल

सागर. न्यायालय हेमंत अग्रवाल प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण परसा बंजारा, मनोज कुशवाहा, महेश लोधी का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री श्याम सुन्दर गुप्ता ने पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार

अवैध शराब ले जाने वाले आरोपीगण की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय हेमंत कुमार अग्रवाल प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बीना के न्यायालय ने आरोपी नारायण सिंह वघेल, ब्रजेश उर्फ भोला एवं अरविन्द्र लोधी जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुन्दर गुप्ता ने पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस

धोखाधड़ी करने वाले आरोपीगण को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय संतोष कुमार तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बीना के न्यायालय में आरोपी हरीराम प्रजापति एवं नरेन्द्र खटीक दोनों निवासी प्रताप वार्ड बीना जिला सागर धारा 420 सहपठित धारा 34 भा.द.वि. में दोषी पाते हुए 03-03 साल का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। राज्य शासन की ओर से

बंधक बनाकर पांच लाख की फिरौती लेने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त कर भेजा जेल

सागर. न्यायालय अनिल चौहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण राकेश यादव एवं प्रहलाद यादव की जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर सेसहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री दिनेष कुमार मालवीय, बीना ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि

महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर भेजा जेल

सागर. न्यायालय नीलेन्द्र कुमार तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी नंदकिशोर कुशवाहा की जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर सेसहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश कुमार मालवीय, बीना ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने

महिला से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय अनिल चौहान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बीना के न्यायालय ने आरोपी अवतार सिंह लोधी निवासी ग्राम गौंची थाना भानगढ तहसील बीना जिला सागर जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुंदर गुप्ता, बीना ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण

रेल्वे गेट मेन से मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय  नीलेन्द्र कुमार तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी हीरेन्द्र ठाकुर उम्र 26 साल का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश कुमार मालवीय, बीना ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त

जमीन खरीदी के विवाद पर से मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय नीलेन्द्र कुमार तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण नन्दलाल पिता भगुन्त लोधी, बलीराम पिता कन्छेदी लोधी एवं रामकुमार पिता केर सिंह लोधी सभी निवासी ग्राम बगसपुर थाना भानगढ़ का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला

महिला के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय नीलेन्द्र कुमार तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी लल्लू बुन्देला और रोहित बुन्देला का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय, बीना जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का

चाकू से मारपीट करने वाले आरोपीगण को भेजा जेल

सागर. न्यायालय  नीलेन्द्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण आनंद पिता दशरथ अहिरवार उम्र 22 साल, दीपक पिता कैलाश अहिरवार उम्र 20 साल एवं रामू उर्फ रामप्रसाद पिता धन्ना लाल अहिरवार उम्र 23 साल सभी निवासी गांधीवार्ड बीना, जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया।

दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय नीलेन्द्र कुमार तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना के न्यायालय ने आरोपी राकेश मालवीय निवासी इन्द्रा कॉलोनी इटारसी होशंगावाद म.प्र. का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश कुमार मालवीय, बीना जिला सागर
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