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अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया 1 वर्ष का कठोर कारावास

बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी जैनुल आब्दीन सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी प्रवीण उर्फ पिंटु मनोहर नि. ग्राम सजवानी, जिला बड़वानी को कच्ची हाथ भट्टी शराब को विक्रय करने एवं अवैध रूप से आधिपत्य रखने के लिए म.प्र.आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत 1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50,000 रूपये के

तितली भंवरे खेलने वाले आरोपी पर न्यायालय ने लगाया 100-100 रूपये का जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ द्वारा अपने फैसले में सट्टा लिखने के आरोप मे आरोपीगण कपिल पिता मोहनलाल, रोहित पिता सुनील एवं संजय पिता मधुसुदन निवासीगण पाटी को धारा 13 जुआ अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 100-100 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से

बालिका से छेड़छाड़ कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी राकेश कुमार सोनी द्वारा छेड़छाड़ करने व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी अजय पिता मोहन नि.ग्राम बंधान(बडगांव) थाना बडवानी जिला बड़वानी की धारा 354,506 भादवि एंव 7/8,11/12 पाक्सो एक्ट में अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। अभियोजन की ओर से

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को भेजा जेल

बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी राकेश कुमार सोनी सा. द्वारा अपने फैसले में दुष्कर्म करने के आरोपी सुनिल पिता रमेश 19 वर्ष नि. थाना पलसुद जिला बड़वानी, को धारा 363, 366(ए), 376, 376( 2)एन, 5एल/06 पाक्सो एक्ट के तहत जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन

अवैध शराब बेचने पर न्यायालय लगाया 2000 रूपये का जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ द्वारा अपने फैसले अवैध शराब रखने केे आरोप मे आरोपी झिमरिया पिता नरान उम्र 31 वर्ष निवासी आवली थाना पाटी जिला बडवानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर

नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय बडवानी राकेश कुमार सोनी द्वारा आरोपी जाडिया पिता वाहरिया बारेला निरू- खरतिया फालिया ग्राम फूलजवारी थाना पलसूद की धारा 458, 506, 376(2)एन,376 (एबी) भादवि एवं 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि

नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायालय बडवानी राकेश कुमार सोनी साहब द्वारा आरोपी जायसिंह पिता बिलसिंह निवासी ग्राम कान्ड्रा को धारा 363, 366, 376 (2) एन भादवि एवं 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 17.12.2020

देनदार की हत्या करने वाले आरोपी को उम्रभर के लिए मिली सजा

बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सुशीला वर्मा बड़वानी द्वारा अपने फैसले में आरोपी संतोष पिता टोपल उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम तलून जिला बडवानी को हत्या करने के आरोप में धारा 302 भादवि मे आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री महेश पटेल जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी

शराब पीकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने वाले आरोपी पर न्यायालय ने लगाया 2500 रूपये का जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ सा.द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा बिना ड्राइविंग लायसेंस व शराब पीकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने के आरोप में आरोपी मगन पिता गोरखसिंह उम्र 27 वर्ष निवासी गुडी थाना पाटी, जिला बड़वानी को मोटरयान अधिनियम की धारा 185 में 2000 रू. जर्माना, धारा 3/181 में 500

बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी डॉक्टर और एक्टर को हुई तीन साल की सजा

बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी राकेश कुमार सोनी सा. द्वारा अपने फैसले में आरोपी केशव उर्फ कृष्णा पिता शांतिलाल लोनखेड़े उम्र 37 वर्ष निवासी कल्याणपुरा जिला बड़वानी को धारा 354 भादवि में तीन वर्ष का सश्रम करावास तथा 10,000/- रू. का अर्थदण्ड एवं लैगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा

मोटर सायकल चोरी करने वाले आरोपी पहुंचा जेल

बड़वानी. न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी बड़वानी श्रीमती जयश्री आर्ययान मेहरा द्वारा अपने फैसले में मोटर सायकल चोरी करने वाले आरोपी मुकेश पिता सुरसिह डावर उम्र 25 वर्ष निवासी तलुन जिला बड़वानी को धारा 379, भादवि में 09 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को भेजा जेल

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री रश्मि मण्डलोई द्वारा अपने आदेश में दुष्कर्म करने के आरोपी राकेश पिता ऐशराम उम्र 19 वर्ष नि. थाना सिलावद जिला बड़वानी, को धारा 363, 366(ए), 376, 376 (2) एन,506, भादवि एवं 3/4, 5 एल/06 पाक्सो एक्ट के तहत जेल भेजा गया। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान

अवैध रूप से ताड़ी मदिरा बेचने वाले आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास

बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बडवानी जैनुल आब्दीन द्वारा अवैध ताड़ी शराब बेचने के आरोप में आरोपीगण प्रवीण पिता प्रेमलाल 19 वर्ष एंव दीपक पिता गला वास्केल उम्र 25 वर्ष निवासी चुनाभटृी मोहल्ला जिला बडवानी को धारा 34(2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000-50,000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया

धारदार फलिया लहराकर लोगो को डराने वाले आरोपी को भेजा जेल

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री रश्मि मंडलोई द्वारा अपने फैसले मे मारपीट करने के आरोप में आरोपी अजय पिता लक्ष्मणनाथ उम्र 20 वर्ष निवासी पीपलगड़ी थाना कसरावद, जिला खरागोन को धारा 25बी आर्म्स एक्ट में आरोपी को भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री शीला अलावा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी

अवैध शराब बेचने वाले पर न्यायालय ने लगाया 2000 रूपये का जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ द्वारा अपने फैसले अवैध शराब रखने केे आरोप मे आरोपी तेरला पिता किशन उम्र 58 वर्ष निवासी नानी बड़वानी जिला बड़वानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से

न्यायालय ने अवैध शराब बेचने वाले आरोपी पर लगाया 2000 रूपये का जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ द्वारा अपने फैसले अवैध शराब रखने केे आरोप मे आरोपी सुनील उर्फ विरू पिता रमेश उम्र 22 वर्ष निवासी कनशवन पाटी, जिला बड़वानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की

फालिये से मारपीट करने वाले आरोपी को भेजा जेल

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी रश्मि मंडलोई द्वारा फालिये मारपीट करने के आरोप मे आरोपी बाटा पिता कानाए निवासी कढाई पानी फल्या अतरसंभाए थाना सिलावद जिला बड़वानी को धारा 294ए 323ए 506ए 34 भादवि एवं 25बी आयुध अधिनियम में आरोपी को भेजा जेल। अभियोजन की ओर से शीला अलावा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी

दुकान में चोरी करने वाले आरोपी को भेजा जेल

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सुश्री रश्मि मण्डलोई बड़वानी द्वारा अपने आदेश में आरोपी द्वारा गुमटी में रखे सामान की चोरी के आरोप में आरोपीगण कृष्णा पिता कैलाश एवं सुनिल पिता छगन निवासीगण सेगांव को धारा 457, 380 भादवि में भेजा जेल। मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा बताया गया

न्यायालय ने गुमठी का ताला तोड़कर चोरी करने वाले आरोपियों को भेजा जेल

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी रश्मि मण्डलोई बड़वानी द्वारा गुमटी मे रखे हेलमेट, चश्मे और बेल्ट चोरी करने के आरोप में आरोपीगण कृष्णा पिता कैलाश एवं सुनिल पिता छगन निवासी सेगांव को धारा 461 भादवि में भेजा जेल। मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा बताया गया कि- घटना दिनांक 30.11.2020

न्यायालय ने नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले आरोपी को भेजा जेल

बड़वानी. न्यायालय विशेष न्यायालय दिनेशचन्द्र थपलियाल सा. बड़वानी द्वारा अपहरण करने के आरोप मे आरोपी सागर उर्फ चिकु निवासी ग्राम गंधावल थाना पाटी, जिला बड़वानी को धारा 363, 366, 323, 506, भादवि एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में भेजा जेल। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा
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