सागर. न्यायालय भारत सिंह कनेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी आमिर अली निवासी शनिचरी, सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार पटैल ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार
सागर. न्यायालय भारत सिंह कनेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर के न्यायालय ने आरोपी रामप्रसाद पिता पुन्नी पाल उम्र 70 साल निवासी ग्राम घूघर थाना जैसीनगर जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन
सागर. न्यायालय भारत सिंह कनेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण मोहन पटैल, शंकर पटैल, कन्छेदी पटैल एवं चंदन पटैल सभी निवासी तिली गांव थाना गोपालगंज सागर, जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से