भोपाल. दिनांक को न्यायालय भारत सिंह रघुवंशी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल के न्यायालय में शासकीय कार्य करने वाले अधिकारी के साथ गाली गलौच व धक्का‍ मुक्की करने वाले आरोपी यश आपलानी पिता कन्हैलयालाल को दोषी पाते हुए धारा 353 भादवि के अंतर्गत 1 वर्ष के कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।