न्यायालय न्याायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आशीष परसाई भोपाल के न्यायालय में महिला का यौन शोषण करने वाले आरोपी विजेन्द्रो पाठक ने न्याायालय में आत्मल समर्पण किया। जिस पर थाना निशातपुरा द्वारा आरोपी के मेडिकल परीक्षण एवं डीएनए कराने हेतु पुलिस अभिरक्षा की मांग की। केस डायरी के अवलोकन तथा अभियोजन को सुनने पश्चामत न्यायालय ने
भोपाल. जनसंपर्क अधिकारी भोपाल संभाग मनोज त्रिपाठी ने बताया कि लोक अभियोजन मप्र के अंतर्गत संचालक लोक अभियोजन विजय यादव के प्रभावी मार्गदर्शन में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से मप्र के अभियोजन अधिकारी को महिला अपराधों में सशक्तक पैरवी करने हेतु और अधिक सक्षम बनाने हेतु 4 दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलता पूर्वक
भोपाल. विशेष न्यायालय पॉक्सो भोपाल के द्वारा 15 वर्षीय नाबालिग को बहला.फुसलाकर ले जाने और बलात्कार करने वाले आरोपी अनस खान एवं उसके मामू अजीम दुर्रानी को धारा 376 (2) भादवि में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 313 भादवि में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अनस को धारा 366ए में 7 वर्ष एवं
भोपाल. दिनांक को अपर सत्र न्याायाधीश भोपाल श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय में स्कूल जाते समय नाबालिग छात्राओं का पीछा कर छेडछाड तथा मारपीट करने वाले आरोपी जितेन्द्र् पिता कमलदास बैरागी उम्र 19 वर्ष नि. बीडीए क्वार्टर बैरागढ भोपाल को धारा 354 भादवि एवं 11/12 पाक्सो् एक्टस में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1500
भोपाल. न्यायिक मजिस्ट्रेूट प्रथम श्रेणी भोपाल श्रीमती स्नेहा सिंह के न्याययालय में थाना तलैया द्वारा जघन्या एवं सनसनीखेज प्रकरण में अपनी बच्ची को तालाब में फेंककर हत्या करने वाली आरोपी मॉं सोनम चौरसिया उम्र 23 साल नि. रेलवे कालोनी औबेदुल्ला गंज एवं उसके प्रेमी शिवम कुशवाह उम्र 22 साल नि. रायसेन के विरूद्ध मात्र 17
भोपाल. न्याययिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल आशीष परसाई के न्यायालय में धोखाधडी कर महिला के साथ यौन शोषण एवं अडीबाजी करने वाले आरोपी देवेन्द्रड जोशी को थाना शाहपुरा द्वारा प्रस्तुत किया गया और न्यारयिक अभिरक्षा की मांग की गई। शासन की ओर से उपस्थित अभियोजन अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी द्वारा सोशल मीडिया
भोपाल. जिले के न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल लालता सिंह के न्यायालय में ऑनलाईन खरीदी में धोखाधडी करने वाले आरोपीगण अनाम हैदर एवं जफर खान ने जमानत आवेदन प्रस्तुेत किया और झूठा फंसाये जाने की बात कही। उपस्थित अभियोजन अधिकारी श्रीमती रचना चिडार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि वर्तमान में ऑनलाइन
भोपाल. जिले के न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेरट प्रथम श्रेणी भोपाल लालता सिंह के न्यायालय में घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपीगण राजेश परमार एवं लहरिया बाई भोपाल ने जमानत आवेदन प्रस्तुंत किया और झूठा फंसाये जाने की बात कही। उपस्थित अभियोजन अधिकारी श्रीमती रचना चिडार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि वर्तमान में
भोपाल. जिले के न्यायालय न्यानयिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री निधि शाक्य वर भोपाल के न्यायालय में लूट और ठगी करने वाले अंतर्राज्जीटय गिरोह के सदस्यल आरोपी अनाम हैदर नि. किरारी सुलेमान नगर नई दिल्ली एवं आरोपी जफर खान नि. किरारी सुलेमान नगर नई दिल्ली को पेश किया गया। उपस्थित अभियोजन अधिकारी कु. किरण कापसे द्वारा
भोपाल. जिले के न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्रीमती ज्योति राठौर के न्यानयालय में आरोपी विजय इंगले उर्फ बडा भैयू उम्र 18 साल नि. झुग्गी गणेश नगर बागसेवनिया भोपाल एवं आरोपी राहुल सालवे द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तु्त किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया हैए उसने कोई अपराध कारित नहीं
भोपाल. जिले के न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेाट प्रथम श्रेणी भोपाल लालता सिंह के न्यायालय में आरोपी राहुल सिंह चौहान नि. भोपाल द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुात किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी श्रीमती रचना चिडार
भोपाल. जिले के न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल लालता सिंह के न्यायालय में आरोपीगण रीतेश हाडा उर्फ रिंकू एवं अशोक हाडा ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपीगण के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी श्रीमती
भोपाल. विशेष न्याययालय भोपाल श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय द्वारा नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के आरोपी सूफियान उर्फ भैया उर्फ कबूतर, शाहरूख, फैजल उर्फ फैसल, अल्तोफ, अरूण यादव उर्फ गांगूली को जीवन पर्यन्तय आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड एवं महिला आरोपी प्रियंका चौहान, अंकित महेश्वारी, प्रकाश कजौरिया को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से
भोपाल. विशेष न्यायालय एन.डी.पी.एस. मुकेश कुमार के न्यायालय में आरोपी शरीफ उर्फ बच्चा भोपाल के द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए उपसंचालक के.के. सक्सेना, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विक्रम सिंह एवं
भोपाल. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्रीमती स्नेहा सिंह के न्यायालय में थाना तलैया द्वारा अपनी बच्ची को तालाब में फेंककर हत्या करने वाली आरोपी मॉं सोनम चौरसिया उम्र 23 साल नि. रेलवे कालोनी औबेदुल्लागंज एवं उसके प्रेमी शिवम कुशवाह उम्र 22 साल नि. रायसेन को पेश कर न्यायिक अभिरक्षा की मांग की। शासन की
भोपाल. विशेष न्यायालय एन.डी.पी.एस. मुकेश कुमार के न्यायालय में आरोपी हुकुम कुचबंदिया व सुमित कुचबंदिया भोपाल के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए उपसंचालक के.के. सक्सेना, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी
भोपाल.अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय में आरोपी अंकित मालवीय पिता दिनेश मालवीय उम्र 24 साल नि. सेमरा भोपाल द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक टी.पी. गौतम, श्रीमती मनीषा पटेल, एवं श्रीमती रचना
भोपाल. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल लालता सिंह के न्यायालय में आरोपी निरंजना परमार द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी श्रीमती रचना चिढार ने जमानत का विरोध करते
भोपाल. न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय में आरोपी अरबाज पिता जाहिद खान उम्र 19 वर्ष नि. म. नं. 790, 12 दफ्तर के पास भोपाल के द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर
भोपाल.न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल सुश्री निधि शाकयवार के न्यायालय में आरोपी निशार बादशाह नि. काजी केम्प भोपाल द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियेाजन अधिकारी श्रीमती मृगनयनी कुशवाह ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि वर्तमान में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में निरंतर वृद्धि हो