शाजापुर. विशेष न्यायालय, भ्रष्टााचार निवारण अधिनियम जिला शाजापुर (श्रीमती नीतूकांता वर्मा) के द्वारा आरोपी जमील खान पटवारी हल्का नंबर 17 जहांगीरपुरा, तहसील बडौद जिला आगर मालवा को दोषी पाते हुये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/- रू के जुर्माने तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा