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पुलिस अभिरक्षा से भागने वाले आरोपी को सजा

सागर. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री आरती आर्य तहसील मालथौन जिला सागर के न्यायालय ने पुलिस अभिरक्षा से भागने वाले आरोपी को दोषी पाते हुए अभियुक्त अर्जुन पिता अशोक कुमार बाल्मीक उम्र 22 वर्ष निवासी खुरई जिला सागर को भादवि की धारा 224 के तहत 6 माह का कठोर कारावास एवं 1000 रूपए का अर्थदण्ड

मारपीट करने वाले आरोपी को कारावास

सागर. न्यायालय कर्नल सिंह श्याम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी पप्पू उर्फ अर्जुन पिता प्रहलाद सिंह उम्र 46 साल को धारा 451/149, 294/149, 323/149, 325/149 एवं 506(2) भादवि में दोषी पाते हुए 10 माह के सश्रम कारावास से दंडित किया गया। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन

जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को कारावास

सागर. न्यायालय कर्नल सिंह श्याम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने गंदी गंदी गालिया देने एवं जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी धनीराम पिता नत्थू आदिवासी उम्र 40 साल को धारा 294 एवं 506(2) भादवि में दोषी पाते हुए 20-20 दिवस के कारावास से दंडित किया गया। प्रकरण में राज्य शासन

वाहन से अवैध शराब का कारोबार करवाने वाले आरोपी को एक वर्ष का कारावास एवं 30,000 रूपये जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सारिका गिरी शर्मा द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध शराब बैचने के आरोप में आरोपी संजय पिता श्यामराव उम्र 42 वर्ष निवासी खलबुजुर्ग थाना धामनोद जिला धार को धारा 34(2) आबकारी अधिनियम मे आरोपी को एक वर्ष का कारावास एवं 30,000 रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की

अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को एक वर्ष का कारावास एवं 25000 रूपये जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सारिका गिरी शर्मा साहब द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध शराब बैचने के आरोप में आरोपी कमलेश पिता सिलदार नि. ग्राम मालवन जिला बड़वानी को धारा 34(2) आबकारी अधिनियम मेे आरोपी को एक वर्ष का कारावास एवं 25000 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी

चाकू से चोट कारित करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय रविन्द्र कुमार धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने शराब के लिए पैसे ना देने पर चाकू से चोट कारित करने वाले आरोपी रोहित लोधी का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शिवलाल अहिरवार, देवरी

मोटर सायकल चोरी करने वाले आरोपी पहुंचा जेल

बड़वानी. न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी बड़वानी श्रीमती जयश्री आर्ययान मेहरा द्वारा अपने फैसले में मोटर सायकल चोरी करने वाले आरोपी मुकेश पिता सुरसिह डावर उम्र 25 वर्ष निवासी तलुन जिला बड़वानी को धारा 379, भादवि में 09 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री

अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बेचने वाले आरोपी पर न्यायालय ने लगाया 1500 रुपये का जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाडे द्वारा अवैध शराब बेचने के आरोप में आरोपी मंगल पिता इंदरसिंह मेहता उम्र 20 वर्ष निवासी निवाली रोड़ पानसेमल जिला बडवानी को धारा 34 (1) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1500 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर

अवैध शराब बैचने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

बड़वानी. न्यायालय मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री सुमित्रा ताहेड द्वारा आरोपी विलास पिता आपसिंह उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम डोंगरगांव काकड़ फल्या थाना सेंधवा, जिला बड़वानी की धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम में जमानत निरस्त की गई। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमति मीना कुशवाह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी

बारदात के उद्देश्य से अवैध 315 बोर का कट्टा रखने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती पूजा पाठक बौरासी के न्यायालय ने आरोपी महेश पिता दम्मू पटैल, उम्र 30 साल निवासी सेमरागोपालमन थाना जैसीनगर जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश

सट्टा लिखने वाले सटोरिये पर न्यायालय ने लगाया 1000 रूपये का जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाड़े सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी बाबूलाल पिता तुलसीराम ठाकरे उम्र 30 वर्ष निवासी रागपुरे महाराष्ट्र को धारा 4(क) द्युत अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया

मौखिक तीन तलाक देने वाले आरोपी पति की जमानत निरस्त कर भेजा जेल

बड़वानी. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर अरूणसिंह अलावा द्वारा मौखिक रूप से अपनी पत्नी को तीन तलाक देने व् अपनी पत्नी को तीन लाख दहेज़ लाने के लिए मानसिक एवं शाररिक रूप से प्रताडित करने वाले आरोपी बिलाल पिता अफजल कुरैशी 30 वर्ष निवासी अलीराजपुर को धारा 498ं ए 323 भादवि धारा 4 मुस्लिम महिला;

बस स्टैंड पर अवैध हथियार लेकर घूमने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीलेन्द्र तिवारी बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी छोटे राजा उर्फ छोटू निवासी ग्राम कंनिया थाना भागगढ जिला सागरका जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय बीना,
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