September 6, 2021
अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया एक वर्ष का कारावास

बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सारिका गिरी शर्मा द्वारा अपने फैसले में आरोपी द्वारा अवैध शराब बेचने के आरोप में आरोपी गब्बु पिता अर्जुन बजारा निवासी अभाली (टाण्डा) जिला बड़वानी को धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में आरोपी को एक वर्ष का कारावास एवं 25000 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी