बिलासपुर. उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ एवं उनके अधीनस्थ अन्य न्यायालय, महाधिवक्ता कार्यालय, रेक प्वाईन्ट पर लोडिंग-अनलोडिंग कार्य, निजी सुरक्षा एजेंसियां/सुरक्षाकर्मी कार्य, प्रवेश हेतु इंजीनियरिंग काॅलेज/विश्वविद्यालय, विभिन्न परीक्षा केन्द्र, अस्पताल एवं शासकीय खाद्यान्न संग्रहण से संबंधित परिवहन/लोडिंग-अनलोडिंग संबंधी कार्य भी कन्टेनमेंट जोन के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। दूध पार्लर व दूध वितरण तथा न्यूज पेपर हाॅकर द्वारा