सागर. लाल तिलकधारी कछुओं का अवैध कारोबार करने वाले दो अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। मामले की पैरवी अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी ब्रजेश दीक्षित ने की। जिला लोक अभियोजन के
बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सारिका गिरी शर्मा द्वारा आरोपी नन्नु उर्फ नरेन्द्र पिता घीसा की धारा 452 मे 1 वर्ष का कारावास व धारा 323 में 6 माह का कारावास जुर्माना से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी कु कीर्ति चौहान सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी
बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी जैनुल आब्दीन सा. द्वारा खेत से सिचाई के पाईप चोरी करने के आरोप मे आरोपी दिनेश पिता सातनलाल निवासी ग्राम तलून थाना बडवानी को धारा 379 भादवि के तहत भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया
बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी जैनुल आब्दीन सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी करण पिता रामसिंह उम्र 20 वर्ष निवासी कल्याणपुरा जिला बड़वानी को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में धारा 185, 129/177, 3/181 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 16,000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री
बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी जैनुल आब्दीन सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी कैलाश पिता भूना बारेला उम्र 19 वर्ष निवासी पाटी जिला बड़वानी को वाहन में क्षमता से अधिक सवारिया बैठाने के आरोप में धारा 66/192 (ए), 130/177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 10,500 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया। अभियोजन की
बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी जैनुल आब्दीन सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी प्रवीण उर्फ पिंटु मनोहर नि. ग्राम सजवानी, जिला बड़वानी को कच्ची हाथ भट्टी शराब को विक्रय करने एवं अवैध रूप से आधिपत्य रखने के लिए म.प्र.आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत 1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50,000 रूपये के
बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बडवानी जैनुल आब्दीन द्वारा अवैध ताड़ी शराब बेचने के आरोप में आरोपीगण प्रवीण पिता प्रेमलाल 19 वर्ष एंव दीपक पिता गला वास्केल उम्र 25 वर्ष निवासी चुनाभटृी मोहल्ला जिला बडवानी को धारा 34(2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000-50,000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया
सागर. न्यायालय विवेक कुमार पाठक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय ने कूट रचित ऋण पुस्तिका के माध्यम से जमानत प्रस्तुत करने वाली जमानतदार रेखाबाई पुत्री रधुनाथ विश्वकर्मा, पति प्रदीप विश्वकर्मा आयु 40 वर्ष निवासी जी.ए.डी. काॅलोनी, गोपालगंज सागर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करने का आदेश दिया। शासन की ओर से पक्ष
बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बडवानी जैनुल आब्दीन द्वारा आरोपीगण टीकाराम पिता बारकिया उम्र 25 वर्ष, गुलाबसिंह पिता अमरसिंह उम्र 29 वर्ष, मुकेश उर्फ नुकड़ा पिता बारकिया उम्र 19 वर्ष सभी निवासीगण ग्राम उबादगड़ पटेल फल्या थाना पाटी जिला बड़वानी को धारा 294, 307, 506, 34 भादवि के तहत हत्या का प्रयास करने के आरोप
बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बडवानी जैनुल आब्दीन द्वारा अपने आदेश द्वारा आरोपी दिपक पिता अजमेरसिंह तड़वाल उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम गिरवानिया थाना कुक्षी जिला धार को धारा 379 भा.द.वि., एवं खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4, 21 के तहत रेत चोरी के आरोप मे जेल भेजा गया। अभियोजन
बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बडवानी जैनुल आब्दीन द्वारा अपने आदेश द्वारा अपने फैसले मे आरोपी तरूण पिता घमण्डीलाल उम्र 32 वर्ष, पुष्पेन्द्र पिता सीताराम उम्र 36 वर्ष, धिरेन्द्र पिता सीताराम उम्र 33 वर्ष एवं मनोज पिता शिवराम उम्र 32 वर्ष सभी निवासीगण खदान मोहल्ला जिला बड़वानी को धारा 4(क), 3/4 द्युत अधिनियम एवं 43,
बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बडवानी जैनुल आब्दीन द्वारा अपने आदेश द्वारा नर्मदा नदी में स्नान करने से मना करने पर पुलिसवालों के साथ मारपीट करने के आरोप मे आरोपीगण दीपक पिता स्व. कैलाश, शिवा पिता दिनेश एवं हरसिंह पिता नहारसिंह सभी निवासी बड़वानी की धारा 294, 353, 332, 186, 189, 506, 34 भा.द.वि. एवं
बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी जैनुल आब्दीन सा. द्वारा अपने आदेश से आरोपी मोहन पिता ईकबाल उम्र 20 वर्ष नि. ग्राम बलखड़ थाना बड़वानी को धारा 302, 34 भादवि के तहत जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई। मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान
सागर. न्यायालय- श्रीमती वंदना त्रिपाठी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रहली जिला सागर के न्यायालय ने दुकान से ताला तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी देवेन्द्र पटैल पिता गुलाब पटैल उम्र 24 वर्ष निवासी घाटमपुर थाना रहली, जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन