December 16, 2020
लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने वाले पर लगा 1000 रूपये का जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा मोहम्मद जफर खान द्वारा अपने फैसले मे लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने के आरोप मे आरोपी विनोदसिंह पिता आनंदसिंह निवासी हजारी बाग, झारखण्ड को धारा 279 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी रामजमलसिंह अनारे