June 15, 2022
महिला का अपहरण कर मारपीट करने वाले चार आरोपीगण को पांच-पांच साल की सजा व जुर्माना

शाजापुर. षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपीगण भगवान सिंह पिता उमराव सिंह निवासी काशीनगर हाल मुकाम ग्राम रहेली जिला शाजापुर, कमल सिंह पिता कालू गुर्जर निवासी काशीनगर शाजापुर, देवी सिंह पिता कालू गुर्जर निवासी काशीनगर जिला शाजापुर, कमल पिता उमराव सिंह गुर्जर निवासी ज्योति नगर शाजापुर को धारा 367 भादवि में दोषी पाते