बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी राकेश कुमार सोनी द्वारा छेड़छाड़ करने व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी अजय पिता मोहन नि.ग्राम बंधान(बडगांव) थाना बडवानी जिला बड़वानी की धारा 354,506 भादवि एंव 7/8,11/12 पाक्सो एक्ट में अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। अभियोजन की ओर से
बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी राकेश कुमार सोनी सा. द्वारा अपने फैसले में दुष्कर्म करने के आरोपी सुनिल पिता रमेश 19 वर्ष नि. थाना पलसुद जिला बड़वानी, को धारा 363, 366(ए), 376, 376( 2)एन, 5एल/06 पाक्सो एक्ट के तहत जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन
बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायालय बडवानी राकेश कुमार सोनी साहब द्वारा आरोपी जायसिंह पिता बिलसिंह निवासी ग्राम कान्ड्रा को धारा 363, 366, 376 (2) एन भादवि एवं 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 17.12.2020