बलरामपुर/धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी.  प्राकृतिक आपदा दैवीय विपत्तियों, पानी में डूबने, खदान धसकने, बिजली गिरने, रसोई गैस फटने, विशेष जीव जन्तु के काटने से होने वाले मानवीय क्षति के लिए शासन द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अन्तर्गत सहायता राशि प्रदान की जाती है। जिला कार्यालय में स्थापित राहत शाखा इन प्रकरणों का निराकरण कर सहायता