सागर. न्यायालय रामगोपाल प्रजापति, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश सागर ने सामूहिक दुष्कर्म के चिन्हित जघन्य व सनसनीखेज मामले में दोनों आरोपियों थाना सुरखी जिला सागर अंतर्गत निवासी सोनू पिता प्रताप उर्फ चुटकी पटैल उम्र 20 साल को भादवि की धारा 376(1) अंतर्गत 10 वर्ष का कठोर कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड तथा कमलसींग उर्फ हल्ले