धमतरी.नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से उत्पन्न आपात स्थिति को दृष्टिगत करते हुए कलेक्टर द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रदत्त शक्ति के तहत गत एक जून 2020 को स्कूल फीस में वृद्धि नहीं करने तथा शुल्क के बकाया के आधार पर किसी विद्यार्थी को स्कूल से वंचित नहीं किए जाने अथवा तत्संबंध