बिलासपुर. जिले में लागू कंटेनमेन्ट अवधि के दौरान जिला प्रशासन ने लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए छूट की सीमा बढ़ाई है। कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिये सम्पूर्ण जिले को 24 मई की रात 12 बजे तक कंटेनमेन्ट जोन घोषित किया गया है। पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन