बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उदयसिंह मरावी सेंधवा केे द्वारा मृतक के सिर पर लाठी एंव पत्थर मार के हत्या करने वाले आरोपी पिंटु पिता अंबाराम उम्र 27 वर्ष निवासी चिराग्या फल्या ग्राम खडकी जिला बडवानी की धारा 302,323,504,34 भादवि में जमानत याचिका खारीज की। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान द्वारा बताया गया