बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा उदयसिंह मरावी सा. द्वारा अपने फैसले में लूट व डकैती करने के आरोप में आरोपी हुकुम पिता भारत सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी मेंडसिंग्या तेह सेंधवा जिला बड़वानी को धारा 458, 395/149, 397, 324/149 व 321/149 भादवि मे 10 सजा एवं कुल 4000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया