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नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

शाजापुर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम  एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी माखन राव पिता अम्बाराम राव, जाति ढोली आयु 28 वर्ष, निवासी ग्राम नरवल, थाना कोतवाली आगर जिला आगर म.प्र. को भादवि की धारा 366 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 500/-रू. अर्थदंड , पॉक्सो एक्ट 

नाबालिक के साथ जबरदस्ती शादी कर दुष्कर्म करने वाले को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास

शाजापुर. विशेष न्या‍याधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी मोहनलाल पिता शभूलाल राठौर, आयु 25 वर्ष, निवासी ग्राम सरेडी थाना खामखेडा जिला झालवाडा राजस्थान को भादवि की धारा 368 में दोषी पाते हुये 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000/- रू के अर्थदण्ड  एवं भादवि

नाबालिक के साथ गलत काम करने वाले को 20 वर्ष की सजा एवं जुर्माना

शाजापुर. न्यायालय विशेष न्या‍याधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी राजेन्द्र उर्फ राजू पिता बाबूलाल सौराष्ट्रीय,  आयु 21 वर्ष, निवासी दशहरा मैदान जिला शाजापुर को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(j)(ii)/6 एवं धारा 5(L)/6 में दोषी पाते हुये प्रत्येक धारा में

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा एवं जुर्माना

शाजापुर. विशेष न्या‍याधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, शाजापुर द्वारा आरोपी जुबेर पिता एहसान लाल आयु 21 वर्ष निवासी ग्राम चौमा थाना मोहन बडोदिया जिला शाजापुर को धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रू के अर्थदण्ड  से दण्डित किया गया। विशेष लोक अभियोजक 
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